Gorakhpur: ससुराल वालों की बर्बरता! कार की मांग पूरी न होने पर बहू पर जुल्म, एसएसपी के निर्देश पर पांच के खिलाफ मुकदमा दर्ज

गोरखपुर जनपद के गोला थाना क्षेत्र में दहेज लोभियों की हैवानियत का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। कार की मांग पूरी न होने पर एक नवविवाहिता पर महीनों तक मानसिक और शारीरिक अत्याचार किया गया। हालत यह हुई कि महिला के दोनों पैर टूट गए, रीढ़ में गंभीर चोटें आईं और उसकी जान लेने की भी कोशिश की गई।

Gorakhpur: गोरखपुर जनपद के गोला थाना क्षेत्र में दहेज लोभियों की हैवानियत का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। कार की मांग पूरी न होने पर एक नवविवाहिता पर महीनों तक मानसिक और शारीरिक अत्याचार किया गया। हालत यह हुई कि महिला के दोनों पैर टूट गए, रीढ़ में गंभीर चोटें आईं और उसकी जान लेने की भी कोशिश की गई। पीड़िता की शिकायत पर एसएसपी गोरखपुर के निर्देश पर ससुराल पक्ष के पांच लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हो गया है।

दहेज में कार की मांग

गोपालपुर निवासी सबीना खातून ने अपनी तहरीर में बताया कि उसका निकाह 23 अक्टूबर 2023 को कजाकपुर सेंदुली-बेंदुली निवासी इब्राहिम अली के साथ हुआ था। सबीना के अनुसार, निकाह के दिन ही उसका शौहर, ससुर अनवर अली, सास रूबिना, जेठ रोशन और जेठानी शुब्बी ने दहेज में कार की मांग कर दी। जबकि उसके पिता पहले ही लाखों के स्वर्ण आभूषण, कपड़े और घरेलू सामान दे चुके थे।

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विरोध करने पर अत्याचार

पीड़िता का आरोप है कि शादी के कुछ माह बाद ससुराल वालों ने फिर से कार की मांग शुरू कर दी और विरोध करने पर अत्याचार बढ़ता गया। सबीना ने खुलासा किया कि उसके ससुर अनवर अली ने भी दूसरा निकाह रूबीना से किया था, जिसके बाद घर में उसका उत्पीड़न और ज्यादा बढ़ गया। स्थिति इतनी भयावह हो गई कि पति सार्वजनिक स्थानों पर भी उसकी पिटाई करता था।

सबीना ने बताया कि एक दिन उसे छत पर ले जाकर पेट दर्द की दवा बताकर कुछ खिलाया गया, जिसके बाद वह बेहोश हो गई। जब होश आया तो वह अस्पताल में पड़ी थी—दोनों पैर टूटे हुए और रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोटें। इतना ही नहीं, जनवरी माह में सोते समय उसका गला दबाकर मार डालने की भी कोशिश की गई। लगातार यातनाओं से टूट चुकी पीड़िता का इलाज इस समय उसके पिता करा रहे हैं।

पीड़िता की तहरीर पर कार्रवाई करते हुए एसएसपी के निर्देश पर गोला पुलिस ने आरोपी पति इब्राहिम अली सहित पांच लोगों पर बीएनएस की धाराएं 85, 115(2), 352, 324(4), 123, 117(2) तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया है।

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दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई

पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस घटना ने क्षेत्र में सनसनी फैला दी है और लोग दहेज प्रथा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे है

Location : 
  • Gorakhpur

Published : 
  • 30 November 2025, 4:59 PM IST