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ऑपरेशन कनविक्शन के तहत गोरखपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। थाना कैंपियरगंज क्षेत्र के बहुचर्चित हत्या मामले में न्यायालय ने अभियुक्त अशोक उर्फ अलेक्शन को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई।
Gorakhpur Court
Gorakhpur: गोरखपुर जनपद पुलिस को ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत एक बड़ी और अहम सफलता प्राप्त हुई है। वर्ष 2024 में थाना कैंपियरगंज क्षेत्र में घटित बहुचर्चित हत्या के मामले में न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए कठोर सजा सुनाई है। इस निर्णय को गोरखपुर पुलिस के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है, जिससे कानून व्यवस्था को लेकर आमजन में विश्वास और मजबूत हुआ है।
जिला एवं सत्र न्यायालय का अहम फैसला
न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर ने मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद अभियुक्त अशोक उर्फ अलेक्शन को हत्या का दोषी पाया। न्यायालय ने अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 5,000 रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। यह फैसला जघन्य अपराधों के खिलाफ सख्त संदेश देने वाला माना जा रहा है।
हत्या का मामला और दर्ज अभियोग
प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना कैंपियरगंज पर मु0अ0सं0 32/2024 अंतर्गत धारा 302 भारतीय दंड संहिता के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था। इस मामले में अभियुक्त अशोक उर्फ अलेक्शन पुत्र गुरदीन, निवासी मोहनाग बड़ा टोला, थाना कैंपियरगंज, जनपद गोरखपुर के खिलाफ हत्या जैसा गंभीर आरोप दर्ज किया गया था। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल व्याप्त हो गया था।
ठोस विवेचना और साक्ष्य संकलन
मामले की गंभीरता को देखते हुए कैंपियरगंज पुलिस द्वारा गहन विवेचना की गई। विवेचना के दौरान पुलिस ने घटना से जुड़े अहम साक्ष्य, परिस्थितिजन्य प्रमाण और गवाहों के बयान संकलित किए। पर्याप्त और मजबूत साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया, जिससे अभियोजन पक्ष की स्थिति मजबूत हुई।
वरिष्ठ अधिकारियों की सतत निगरानी
पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा अपराधियों को सजा दिलाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के अंतर्गत इस प्रकरण की सतत निगरानी की गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर के निर्देशन में थाने के पैरोकार और मॉनिटरिंग सेल ने मामले की प्रभावी और समयबद्ध पैरवी सुनिश्चित की।
अभियोजन की मजबूत पैरवी
न्यायालय में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य, गवाहों के बयान और पुलिस की विवेचनात्मक कार्यवाही से न्यायालय पूरी तरह संतुष्ट हुआ। इन्हीं तथ्यों के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए कठोर सजा सुनाई।
शासकीय अधिवक्ताओं की अहम भूमिका
इस महत्वपूर्ण दोषसिद्धि में शासकीय अधिवक्ताओं की भूमिका भी सराहनीय रही। DGC (क्रिमिनल) श्री प्रियनंद सिंह एवं ADGC श्री जयनाथ यादव द्वारा की गई सशक्त और प्रभावी पैरवी ने मामले को निर्णायक मोड़ तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
पुलिस का सख्त संदेश
गोरखपुर पुलिस ने इस सफलता को टीम वर्क और न्यायिक प्रक्रिया में विश्वास की जीत बताया है। पुलिस का कहना है कि ऑपरेशन कनविक्शन के माध्यम से जघन्य अपराधों में दोषियों को सजा दिलाकर समाज में कानून का भय और आमजन में सुरक्षा का भरोसा मजबूत किया जा रहा है। भविष्य में भी इस प्रकार की सख्त और प्रभावी कार्रवाई जारी रहेगी।