गोरखपुर में कोडिनयुक्त सिरप की अवैध बिक्री पर बड़ी कार्रवाई, प्रशासन ने सात दुकानों को जारी किया नोटिस

गोरखपुर में कोडिनयुक्त कफ सिरप और अन्य नशीली दवाओं के अवैध व्यापार के मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। दो दुकानों का लाइसेंस निरस्त किया गया, पांच का निलंबन किया गया और सात दुकानों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।

Updated : 6 December 2025, 12:05 PM IST
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Gorakhpur: यूपी के गोरखपुर जिले में कोडिनयुक्त कफ सिरप और अन्य नशीली दवाओं के लेन-देन में गड़बड़ी पाए जाने के बाद प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। दवा मंडी भलोटिया मार्केट में संचालित दो प्रमुख दुकानों के लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं। यह कार्रवाई ड्रग इंसपेक्टर की रिपोर्ट के आधार पर की गई है, जिसमें दुकानों के हिसाब-किताब में भारी खामियां पाई गई थीं।

भलोटिया मार्केट में रेड

इस मामले की शुरुआत 18 नवंबर को हुई छापेमारी से हुई थी। ट्रांसपोर्ट नंगर स्थित कुशल फार्मा पर छापा मारा गया था, जहां कोडिनयुक्त कफ सिरप, ट्रामाडॉल और अन्य नशे के लिए इस्तेमाल होने वाली दवाओं का लेखा-जोखा देखा गया। जांच में पता चला कि इन दवाओं की आपूर्ति लखनऊ से की गई थी।

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जांच के दौरान यह भी सामने आया कि कुशल फार्मा से पशुपति बाजार भलोटिया में स्थित गुप्ता मेडिकल एजेंसी और गुप्ता मेडिकल हॉल को बड़ी मात्रा में कोडिनयुक्त कफ सिरप और अन्य नशीली दवाएं भेजी गई थीं। इसके बाद प्रशासन ने इन दोनों दुकानों की गहन जांच शुरू की।

ड्रग इंसपेक्टर अरविंद कुमार ने बताया कि दोनों दुकानों के पास बिक्री का कोई ठोस रिकॉर्ड नहीं मिला। दुकानों द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया जा सका कि दवाएं किसे बेची गई थीं। इसके बाद सहायक औषधि आयुक्त ने दुकानों को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर दोनों दुकानों के लाइसेंस निरस्त कर दिए गए। इन दुकानों से बेची गई दवाओं के बिल और अन्य दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। अब इस मामले की निगरानी पुलिस के सहयोग से की जा रही है।

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प्रतीकात्मक छवि (फोटो सोर्स- गूगल)

दुकानों के लाइसेंस भी निलंबित

इस कार्रवाई के तहत भलोटिया मार्केट स्थित पांच अन्य दुकानों के लाइसेंस भी निलंबित कर दिए गए हैं। इन दुकानों में खाटू श्याम फार्मा, आशीष फार्मा और आशीष ट्रेडर्स शामिल हैं। जांच के दौरान इन दुकानों में नशे में इस्तेमाल होने वाली दवाओं का भंडार नहीं मिला, लेकिन यह पता चला कि पहले यहां इन दवाओं की खरीद-बिक्री की गई थी। इन दुकानों की जांच अभी भी जारी है।

इसके अलावा मेडिकल कालेज के पास स्थित सात दुकानों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इनमें न्यू सुभाष मेडिकल स्टोर, न्यू भारत मेडिकल स्टोर, एक्स आर्मी मेडिकल स्टोर, श्री गणेश मेडिकल स्टोर, गुप्ता मेडिकल स्टोर, ओम मेडिकल स्टोर और मां गायत्री मेडिकल स्टोर शामिल हैं। इन दुकानों में भी लेखा-जोखा सही नहीं पाया गया और प्रशासन ने उन्हें नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है।

ड्रग इंस्पेक्टर अरविंद कुमार ने बताया कि इन सभी दुकानों के खिलाफ यह कार्रवाई दवाओं की अवैध बिक्री और रिकॉर्ड की गड़बड़ी के आधार पर की गई है। उनका कहना है कि दवाओं की सही रिकॉर्डिंग न केवल कानूनी दायित्व है, बल्कि लोगों की सेहत के लिए भी बेहद जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रशासन ऐसे मामलों में लगातार निगरानी रखेगा और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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गोरखपुर प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग नशीली दवाओं के अवैध व्यापार के मामलों में किसी प्रकार की ढील नहीं देंगे। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि भविष्य में ऐसे मामलों पर और भी सख्ती से नजर रखी जाएगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

Location : 
  • Gorakhpur

Published : 
  • 6 December 2025, 12:05 PM IST