
फतेहपुर: जिले की अदालत ने बुधवार को एक बहुचर्चित दुष्कर्म और हत्या मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए मुख्य आरोपी अजय उर्फ शीलू को फांसी की सजा सुनाई है। यह मामला 30 मई 2022 का है, जब 19 वर्षीय युवती कोचिंग से लौटते समय अगवा कर खैराबाद जंगल में उसके साथ दुष्कर्म कर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार मृतका कानपुर नगर के बौहारा गांव की रहने वाली थी और जहानाबाद कस्बे में कोचिंग पढ़ने आती थी। घटना के दिन तीन युवकों ने उसे रास्ते से उठाकर जंगल में ले जाकर दरिंदगी की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में युवती के शरीर पर 24 गंभीर चोटों के निशान मिले थे, जिससे साफ हो गया था कि उसे बेरहमी से पीटा गया था। शव खैराबाद के जंगल में बरामद हुआ था।
ADJ (FTC)-1 न्यायालय में इस जघन्य मामले की सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष ने मजबूत पैरवी की और तमाम साक्ष्य और गवाह प्रस्तुत किए। अदालत ने मुख्य आरोपी अजय उर्फ शीलू को दुष्कर्म और हत्या का दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई, जबकि उसके दो साथियों को सात-सात साल की कठोर कैद दी गई।
सरकारी अधिवक्ता महेंद्र सिंह ने कहा कि यह फैसला पीड़ित परिवार को न्याय देने वाला है और समाज के लिए एक कड़ा संदेश है कि बेटियों के खिलाफ अपराध करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।
इस फैसले से परिजनों के चेहरे पर राहत दिखी, वहीं सामाजिक संगठनों और आमजन ने भी न्यायपालिका के इस साहसिक निर्णय का स्वागत किया है।
पिता बोले- फैसले से मैं पूरी तरह संतुष्ट
बेटी के साथ हुई दरिंदगी के फैसले में फांसी की सजा के बाद पीड़ित पिता ने कहा कि इस फैसले से वह बहुत खुश हैं। इस फैसले से उनकी बेटी की आत्मा को शांति मिली है। घटना के बाद से वह लगातार हर तारीख पर कोर्ट में हाजिर होते रहे, ताकि बेटी को इंसाफ मिल सके। कोर्ट के इस फैसले से पूरा परिवार संतुष्ट है।
युवती के शरीर में थे 24 चोटों के निशान
पीड़ित पक्ष की ओर से केस लड़ने वाले शासकीय अधिवक्ता महेन्द्र सिंह के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट में युवती के शरीर पर 24 गंभीर चोटों के निशान पाए गए थे। मृतका कानपुर नगर की रहने वाली थी। वह जहानाबाद में कोचिंग पढ़ने आती थी। मुख्य आरोपी अजय उर्फ शीलू ने अपने दोस्त कानपुर के बौहारा निवासी छोटू उर्फ अवनीश सोनकर पुत्र अशोक सोनकर के साथ मिलकर युवती का रेप कर हत्या की थी।
Location : Fatehpur
Published : 21 May 2025, 6:34 PM IST
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