सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल की शक्तियों पर सुरक्षित रखा फैसला, जानिये क्या कहा प्रेसिडेंशियल रेफरेंस को लेकर
सुप्रीम कोर्ट में 10वें दिन केंद्र सरकार ने राज्यपाल के विधेयक संबंधी अधिकारों पर अपनी दलील रखी, जिसमें कहा गया कि राज्यपाल असंवैधानिक विधेयकों को रोक सकते हैं। इसके साथ ही पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पंजाब सरकार की दलील का खंडन करते हुए स्पष्ट किया कि राज्यपाल के पास विधेयक को मंजूरी देने के अलावा भी विवेकाधिकार हैं।