DN Exclusive: यूपी वोटर ड्राफ्ट लिस्ट में आपका नहीं है नाम तो जानिये कैसें दर्ज कराएं आपत्ति? पढ़ें खास बातें

उत्तर प्रदेश में जारी Draft Voter List के बाद बड़ी संख्या में मतदाताओं को अपना नाम सूची में न होने की आशंका है। निर्वाचन आयोग ने दावा-आपत्ति की प्रक्रिया तय की है, जिसके तहत तय समयसीमा में आवेदन, हियरिंग और दस्तावेज़ों के आधार पर नाम जोड़े जाएंगे।

Post Published By: Poonam Rajput
Updated : 6 January 2026, 1:15 PM IST
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New Delhi/Lucknow: उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के Special Intensive Revision (SIR) के तहत मंगलवार को 12.55 करोड़ वोटरों की Draft Voter List जारी कर दी गई है। इस प्रक्रिया में 2.89 करोड़ मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं, जिनमें मृत, स्थानांतरित और लंबे समय से अनुपस्थित वोटर शामिल हैं। राज्य के सभी जिलों में बूथ स्तर पर Draft Voter List का प्रकाशन शुरू हो चुका है। चुनाव आयोग के मुताबिक, यह सूची आगामी पंचायत और अन्य चुनावों के लिए बेहद अहम मानी जा रही है।

SIR प्रक्रिया से पहले उत्तर प्रदेश में कुल 15.44 करोड़ पंजीकृत मतदाता थे। लेकिन व्यापक सत्यापन के बाद यह संख्या घटकर 12.55 करोड़ रह गई है। सबसे ज्यादा नाम लखनऊ जिले से कटे हैं, जहां करीब 12 लाख वोटरों का नाम Draft List से हटाया गया है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी  की समीक्षा बैठक

यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी Navdeep Rinwa ने सोमवार को सभी जिलों के अधिकारियों के साथ बैठक कर Draft List प्रकाशन की तैयारियों को अंतिम रूप दिया था। मंगलवार से ही दावे और आपत्तियां (Claims & Objections) दर्ज करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है।

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11 जनवरी को बूथों पर पढ़ी जाएगी Draft Voter List

चुनाव आयोग ने जानकारी दी है कि 11 जनवरी (रविवार) को प्रदेश के सभी मतदान केंद्रों पर Draft Voter List सार्वजनिक रूप से पढ़ी जाएगी। जो मतदाता ऑनलाइन या ऑफलाइन अपना नाम नहीं देख पा रहे, वे सीधे अपने BLO (Booth Level Officer) से संपर्क कर सकते हैं।

कैसें दर्ज कराएं आपत्ति?

अगर Draft Voter List में आपका नाम नहीं है तो चिंता की कोई बात नहीं। 6 फरवरी 2026 तक मतदाता दावा और आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। 27 फरवरी तक चुनाव आयोग दावे-आपत्तियों का निस्तारण करेगा। 6 मार्च 2026 को Final Voter List प्रकाशित की जाएगी।

ऑनलाइन ऐसे चेक करें वोटर लिस्ट में नाम

मतदाता अपना नाम भारत निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट https://www.eci.gov.in/ पर जाकर जांच सकते हैं। यहां “Search Your Name in E-Roll” विकल्प पर क्लिक करने के बाद https://electoralsearch.eci.gov.in/ पोर्टल खुलेगा, जहां मतदाता EPIC नंबर, या फिर नाम, जन्मतिथि और जिले के विवरण के माध्यम से अपनी जानकारी खोज सकते हैं। इसके अलावा जिन मतदाताओं का मोबाइल नंबर वोटर लिस्ट में रजिस्टर्ड है, वे मोबाइल नंबर के जरिए भी Draft Voter List में अपना नाम आसानी से जांच सकते हैं।

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नाम नहीं है तो क्या करें? 

अगर Draft Voter List में आपका नाम नहीं मिला है तो घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे मतदाता Form-6 और Annexure-IV भरकर अपने क्षेत्र के BLO (Booth Level Officer) कार्यालय में जमा कर सकते हैं। इसके अलावा नाम जुड़वाने के लिए https://voters.eci.gov.in/ वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा भी उपलब्ध है। मतदाता चाहें तो चुनाव आयोग के E-NET App के जरिए भी आवेदन कर सकते हैं, जिससे पूरी प्रक्रिया आसान और पारदर्शी हो जाती है।

हियरिंग में देना होगा ये प्रमाण

नाम जोड़ने के लिए चुनाव आयोग की ओर से बुलाई गई हियरिंग में शामिल होना अनिवार्य होगा। इस दौरान मतदाता को यह प्रमाणित करना होगा कि वह भारतीय नागरिक है, मतदान के लिए योग्य है और उसका नाम गलती से मतदाता सूची से हटाया गया है। यदि मतदाता के पास आधार कार्ड है, तो उसे पहचान के प्रमाण के तौर पर एक अतिरिक्त वैध दस्तावेज भी प्रस्तुत करना होगा।

ये दस्तावेज मान्य होंगे

नाम जोड़ने या आपत्ति दर्ज कराने के दौरान पहचान और पते के प्रमाण के रूप में सरकारी या अर्ध-सरकारी पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, शिक्षण संस्थान का छात्र पहचान पत्र, बिजली, पानी, मोबाइल या टेलीफोन का बिल, बैंक या डाकघर की पासबुक, राशन कार्ड, किराया अनुबंध, सरकारी विभाग द्वारा जारी आवास आवंटन पत्र और गैस कनेक्शन की रसीद जैसे दस्तावेज मान्य होंगे।

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SIR से बदलेगा यूपी का चुनावी गणित

राज्य में 2.89 करोड़ नाम कटने के बाद राजनीतिक समीकरण बदलने की पूरी संभावना है। BJP सहित सभी प्रमुख दल अपने-अपने समर्थक वोटरों के नाम दोबारा जुड़वाने की रणनीति में जुट गए हैं। अब यह साफ है कि एक महीने की मशक्कत के बाद ही असली वोटर तस्वीर सामने आएगी।

Location : 
  • Lucknow

Published : 
  • 6 January 2026, 1:15 PM IST

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