गोरखपुर में गो-तस्करी गिरोह पर शिकंजा; गैंग लीडर्स पर होगी ये कार्रवाई

पुलिस ने गो-तस्करी के बड़े गिरोह का पर्दाफाश करते हुए गैंग के लीडर इसराफिल और उसके सहयोगी मोहम्मद सलीम के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है। प्रभारी निरीक्षक चौरी चौरा ने बताया कि इसराफिल पुत्र शमशाद अली निवासी खगौरा थाना धनौती, जनपद सिवान बिहार अपने गैंग के साथ मिलकर लंबे समय से गोवध और पशु क्रूरता जैसे जघन्य अपराध कर रहा था।

Gorakhpur: गोरखपुर में संगठित अपराध और गो-तस्करी के कारोबार पर नकेल कसने के लिए गोरखपुर पुलिस लगातार अभियान चला रही है। इसी क्रम में थाना चौरी चौरा पुलिस ने गो-तस्करी के बड़े गिरोह का पर्दाफाश करते हुए गैंग के लीडर इसराफिल और उसके सहयोगी मोहम्मद सलीम के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर राज करन नय्यर के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक उत्तरी के मार्गदर्शन तथा क्षेत्राधिकारी चौरी चौरा के पर्यवेक्षण में यह कार्रवाई की गई। प्रभारी निरीक्षक चौरी चौरा ने बताया कि इसराफिल पुत्र शमशाद अली निवासी खगौरा थाना धनौती, जनपद सिवान बिहार अपने गैंग के साथ मिलकर लंबे समय से गोवध और पशु क्रूरता जैसे जघन्य अपराध कर रहा था। उसके गैंग का आतंक इस कदर था कि स्थानीय जनमानस भयभीत रहता था और लोग स्वतंत्र रूप से विचरण तक नहीं कर पाते थे।

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गैंग लीडर इसराफिल और उसके बेटे मोहम्मद सलीम के खिलाफ जिला मजिस्ट्रेट गोरखपुर से अनुमोदित गैंग चार्ट तैयार कर गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही की गई है। पुलिस का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य न केवल आरोपितों की गतिविधियों पर अंकुश लगाना है बल्कि भविष्य में ऐसे अपराधों को रोकना भी है।

आरोपियों का आपराधिक इतिहास

गैंग लीडर इसराफिल का आपराधिक इतिहास बेहद लंबा है। उसके खिलाफ कई जनपदों में गोवध और पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामले दर्ज हैं। वर्ष 2015 में थाना लार, जनपद देवरिया में मुकदमा संख्या 552/2015 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम।वर्ष 2020 में थाना मईल, जनपद देवरिया में मुकदमा संख्या 128/2020 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम।वर्ष 2025 में थाना चौरी चौरा, जनपद गोरखपुर में मुकदमा संख्या 62/2025 धारा 3/5(ए)/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम।

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वहीं उसका बेटा मोहम्मद सलीम भी आपराधिक गतिविधियों में शामिल पाया गया है। उसके खिलाफ थाना चौरी चौरा में मुकदमा संख्या 62/2025 पंजीकृत है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि दोनों अभियुक्तों पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई से क्षेत्र में गो-तस्करी और पशु क्रूरता जैसे अपराधों पर अंकुश लगेगा। पुलिस ने चेतावनी दी है कि संगठित अपराध में लिप्त किसी भी गिरोह को बख्शा नहीं जाएगा।

Location : 
  • Gorakhpur

Published : 
  • 30 September 2025, 7:19 PM IST