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गोरखपुर में पॉक्सो केस में दोषी को 20 साल की सजा
Gorakhpur: जनपद में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने और गंभीर अपराधों में त्वरित न्याय दिलाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत गोरखपुर पुलिस को एक अहम सफलता हाथ लगी है। वर्ष 2020 में थाना चौरी चौरा में पंजीकृत लैंगिक अपराध के एक मामले में मा० न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए कठोर सजा सुनाई है।
थाना चौरी चौरा क्षेत्र से संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 230/2020, धारा 5/6 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत दर्ज किया गया था। इस संवेदनशील मामले में गहन विवेचना, साक्ष्यों के सशक्त संकलन और प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय ने अभियुक्त दीनदयाल निषाद पुत्र जयराम निषाद निवासी कुसुली को दोषी पाया। मा० न्यायालय ASJ/POCSO-02, गोरखपुर द्वारा सुनाए गए फैसले में अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास के साथ 25,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
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इस मामले की सफलता में पुलिस विभाग की सक्रिय भूमिका सराहनीय रही। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर के निर्देशन में थाने के पैरोकार, मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन पक्ष द्वारा लगातार प्रभावी पैरवी की गई। विशेष रूप से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (ADGC) श्री राममिलन सिंह का योगदान इस दोषसिद्धि में बेहद महत्वपूर्ण रहा, जिन्होंने न्यायालय में मजबूती से पक्ष रखा।
ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत गोरखपुर पुलिस लगातार गंभीर अपराधों में त्वरित और सशक्त कार्रवाई कर रही है, जिससे अपराधियों में कानून का भय और पीड़ितों को न्याय का भरोसा मिल रहा है। इस फैसले को न्यायिक प्रणाली की सख्ती और पुलिस-अभियोजन समन्वय का उत्कृष्ट उदाहरण माना जा रहा है।
स्थानीय स्तर पर भी इस फैसले का स्वागत किया जा रहा है। लोगों का मानना है कि इस तरह की कठोर सजा से समाज में एक सकारात्मक संदेश जाएगा और भविष्य में ऐसे जघन्य अपराधों पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।
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गोरखपुर पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आगे भी इस तरह के मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने के लिए निरंतर प्रयास जारी रहेंगे।
Location : गोरखपुर
Published : 30 April 2026, 7:49 PM IST