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बलरामपुर की सनसनीखेज वारदात में आया फैसला (इमेज सोर्स-इंटरनेट)
Balrampur: जिले में रिश्तों को शर्मसार करने वाली एक जघन्य वारदात में जिला एवं सत्र न्यायालय ने शनिवार को दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने प्रत्येक दोषी पर एक लाख पचहत्तर हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला ऑपरेशन कनविक्शन और मिशन शक्ति अभियान के तहत पुलिस की प्रभावी पैरवी का नतीजा है।
मामला 11 मई 2025 का है जब महदेईया बाजार बनगवा निवासी डब्लू ने कोतवाली उतरौला में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके पिता कल्लू उर्फ मकसूद अहमद और मामा के लड़के हसरुद्दीन कुरैशी उर्फ हसरु ने उसकी मां व बहन पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी। गंभीर रूप से झुलसी मां की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी।
अपराध निरीक्षक मृत्युंजय सिंह ने वैज्ञानिक और भौतिक साक्ष्यों के आधार पर समय से आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक विशाल पाण्डेय के नेतृत्व में जिला शासकीय अधिवक्ता कुलदीप सिंह, मॉनीटरिंग सेल प्रभारी बृजानन्द सिंह तथा कोतवाली उतरौला पुलिस टीम ने गवाहों और सबूतों को मजबूती से पेश किया।
जिला एवं सत्र न्यायालय बलरामपुर ने दोनों अभियुक्तों कल्लू उर्फ मकसूद अहमद निवासी नई बस्ती महदेईया मोड़ और हसरुद्दीन कुरैशी उर्फ हसरु निवासी जलापुरवा महदेईया बनगवा को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास व कुल तीन लाख पचास हजार रुपये के जुर्माने की सजा दी।
पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने बताया कि पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चल रहे ऑपरेशन कनविक्शन के तहत चिन्हित मुकदमों में दोषियों को सख्त सजा दिलाने के लिए पुलिस लगातार काम कर रही है।
Location : Balrampur
Published : 31 May 2026, 12:02 AM IST
Topics : Balrampur Balrampur Crime News husband and nephew Mother Murder sentenced to life imprisonment