गौशाला के अवैध भुगतान को लेकर धमकी का ऑडियो वायरल, प्रधान पति का कबूलनामा, हम कर चुके हैं हत्या, कुछ नहीं हुआ

महराजगंज से एक चौंकाने वाली खबर सामने आयी है। प्रधान के पति दिनेश यादव का धमकी भरा ऑडियो वायरल हुआ है जिसमें वे ग्राम विकास अधिकारी प्रमोद सोनी से गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देते सुने जा रहे हैं। वायरल ऑडियो में प्रधान पति खुद को अपराधी बताते हुए बीस साल पहले हत्या करने की बात स्वीकार करते हैं। जानिए डाइनामाइट न्यूज पर पूरी खबर

Post Published By: Jay Chauhan
Updated : 13 October 2025, 11:18 PM IST
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महराजगंज: जिले के बृजमनगंज ब्लॉक और कोल्हुई थाना क्षेत्र के ग्राम पिपरा परसौनी में गौशाला निर्माण के नाम पर अवैध भुगतान का विवाद गंभीर रूप ले चुका है। ग्राम प्रधान अनुराधा यादव के पति दिनेश यादव का एक धमकी भरा ऑडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

वायरल ऑडियो से मचा हड़कंप 

वायरल ऑडियो में दिनेश यादव ग्राम विकास अधिकारी प्रमोद कुमार सोनी को भद्दी-भद्दी गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी देते सुनाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं, ऑडियो में वह यह भी कहते हैं कि “हमने बीस साल पहले हत्या की थी, कुछ हुआ नहीं, अब भी कुछ नहीं होगा।” इस बयान ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है।

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ग्राम विकास अधिकारी प्रमोद सोनी पुत्र स्व. रामजियावन सोनी, निवासी ग्राम इमामपुर (जौनपुर), वर्तमान में बृजमनगंज ब्लॉक में कार्यरत हैं। उन्होंने अपनी तहरीर में बताया कि सोमवार, 13 अक्टूबर 2025 को वे पंचायत भवन पिपरा परसौनी में सरकारी कार्य कर रहे थे। इस दौरान प्रधान पति दिनेश यादव पहुंचे और अपनी पत्नी के फर्जी हस्ताक्षर बनाकर भुगतान करने का दबाव बनाने लगे। जब उन्होंने मना किया तो प्रधान पति आग-बबूला हो गए और गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दी, यहां तक कि सरकारी दस्तावेज फाड़ डाले।

ग्राम विकास अधिकारी को दी जान से मारने की धमकी

ग्राम विकास अधिकारी के विरोध करने पर दिनेश यादव अपने समर्थकों को बुलाने की धमकी देते हुए बोले कि “अभी आकर बताता हूं।” भयवश प्रमोद सोनी वहां से निकलकर ग्राम पंचायत गुर्चिहा चले गए। लेकिन इसके बाद दिनेश यादव ने मोबाइल नंबर पर फोन कर गालियां दीं और जान से मारने की धमकी दोहराई।

प्रमोद सोनी ने बताया कि दिनेश यादव का बड़ा भाई रमेश यादव हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है, जबकि दिनेश यादव स्वयं मनबढ़ और अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है। इस पूरे प्रकरण की तहरीर कोल्हुई थाने में दी गई, जिसके बाद पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धाराओं 132, 352, 318(2), 319(2) और 351(3) के तहत मुकदमा दर्ज किया है।

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इस घटना के बाद सेक्रेटरी संघ में जबरदस्त आक्रोश है और उन्होंने तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है।

Location : 
  • Maharajganj

Published : 
  • 13 October 2025, 11:18 PM IST