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यह मामला भाजपा विधायक आकाश सक्सेना की शिकायत पर दर्ज हुआ था। आरोप था कि अब्दुल्ला आजम ने अलग-अलग जन्मतिथि का उपयोग कर दो अलग पासपोर्ट बनवाए और इसके लिए असत्य दस्तावेजों का इस्तेमाल किया।
एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट
Rampur: रामपुर के चर्चित दो पासपोर्ट प्रकरण में शुक्रवार को महत्वपूर्ण फैसला आया। एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) रामपुर ने सपा नेता आजम खान के बेटे और पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम को दोषी ठहराते हुए सात वर्ष का कठोर कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
फैसले के दौरान कोर्ट परिसर में भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। पुलिस बल तैनात रहा और किसी भी प्रकार की अव्यवस्था रोकने के लिए चारों ओर कड़ी निगरानी रखी गई।
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यह मामला भाजपा विधायक आकाश सक्सेना की शिकायत पर दर्ज हुआ था। आरोप था कि अब्दुल्ला आज़म ने अलग-अलग जन्मतिथि का उपयोग कर दो अलग पासपोर्ट बनवाए और इसके लिए असत्य दस्तावेजों का इस्तेमाल किया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच की और मामला कोर्ट में गया, जहां इस पर लंबे समय तक सुनवाई चली।
सभी साक्ष्यों और दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने इसे गंभीर अपराध मानते हुए अब्दुल्ला आजम को दोषी करार दिया। कोर्ट ने अपने फैसले में उन्हें 7 वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई और 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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फैसले के बाद प्रदेश और राष्ट्रीय राजनीति में हलचल तेज हो गई है। विपक्ष और सत्ता पक्ष में इसे लेकर प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। यह फैसला सपा नेता आजम खान के परिवार के लिए एक और बड़ा झटका माना जा रहा है। रामपुर की राजनीति में यह फैसला महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है, क्योंकि अब्दुल्ला आजम पहले से ही कई मामलों का सामना कर रहे हैं।