

मुस्कान और साहिल ने जिस तरीके से मेरठ सौरभ हत्याकांड को अंजाम दिया, उसको 2000 पन्नों की चार्जशीट में समेत दिया है। पढ़िए डाइनामाइट न्यूज़ की यह रिपोर्ट
मुस्कान और साहिल
मेरठ: बहुचर्चित और सनसनीखेज सौरभ हत्याकांड में पुलिस की जांच अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। ब्रह्मपुरी थाना पुलिस ने इस हत्याकांड में लगभग 2000 पन्नों की विस्तृत चार्जशीट तैयार कर ली है। जिस पर अपर पुलिस अधीक्षक (एएसपी) की मुहर भी लग चुकी है। बताया जा रहा है कि यह चार्जशीट शनिवार को कोर्ट में दाखिल की जाएगी। जिसकी संभावित तिथि 12 से 14 मई के बीच बताई जा रही है।
डाइनामाइट न्यूज़ के संवाददाता के अनुसार, इस चौंकाने वाले हत्याकांड का खुलासा 18 मार्च 2025 को हुआ था, जब पुलिस ने यह जानकारी सार्वजनिक की थी कि सौरभ की हत्या उसकी पत्नी मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर की थी। इसके बाद पुलिस ने चार्जशीट दाखिल करने के लिए 40 दिन की समयसीमा तय की थी।
चार्जशीट में आरोप पुख्ता
पुलिस जांच में यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि इंदिरानगर निवासी सौरभ की हत्या उसकी पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल ने मिलकर की। घटना 3 मार्च की रात की है, जब दोनों ने मिलकर सौरभ के सीने में चाकू घोंपा और उसकी हत्या कर दी। इसके बाद शव को बाथरूम में ले जाकर टुकड़े किए गए। आरोप है कि कटा हुआ सिर और दोनों हाथ एक बैग में डालकर साहिल अपने घर ले गया था।
चार्जशीट एएसपी के समक्ष पेश
इस संवेदनशील और जघन्य मामले की जांच थाना ब्रह्मपुरी के प्रभारी इंस्पेक्टर रमाकांत पचौरी ने की है। उन्होंने करीब एक सप्ताह पूर्व चार्जशीट को एएसपी ब्रह्मपुरी के समक्ष प्रस्तुत किया था। एएसपी ने चार्जशीट की समीक्षा के बाद इसे कोर्ट में दाखिल करने की अनुमति दे दी है। उन्होंने बताया कि चार्जशीट में दोनों आरोपियों पर लगे सभी आरोप सही और पुष्टि योग्य पाए गए हैं। अब उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
40 से अधिक गवाह शामिल, हर पहलू को दस्तावेजों में समेटा
चार्जशीट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें मजूबत साक्ष्य और विस्तृत गवाहियों को शामिल किया गया है। इनमें प्रमुख रूप से मुस्कान और साहिल के खुद के बयान, मुस्कान के माता-पिता कविता और प्रमोद रस्तोगी, भाई-बहनों, सौरभ के माता-पिता और भाई बबलू उर्फ राहुल के बयान दर्ज हैं।
इन लोगों के बयान भी शामिल
साथ ही पुलिस ने घटनाक्रम से जुड़े अन्य लोगों के बयान भी शामिल किए हैं। जैसे कि कैब ड्राइवर अजब सिंह, जो आरोपियों को घुमाने ले गया था। अमित कौशिक (उषा मेडिकल स्टोर संचालक), सिंघल बर्तन भंडार से चाकू खरीदने वाला और सिराजुद्दीन अहमद (घंटाघर स्थित ड्रम विक्रेता) के बयान दर्ज किए गए हैं।
चार्जशीट में और क्या लिखा?
इसके अलावा मुस्कान को दवा देने वाले डॉक्टर देशवाल और मकान मालिक ओमपाल के बयान भी चार्जशीट का हिस्सा हैं। पुलिस ने उन होटल संचालकों के बयान भी लिए हैं। जहां मुस्कान और साहिल शिमला, मनाली और कसौल की यात्रा के दौरान ठहरे थे। हालांकि, इस हत्याकांड में कोई प्रत्यक्षदर्शी (चश्मदीद गवाह) नहीं है। जिससे मामला कमजोर पड़ सकता था, लेकिन पुलिस ने परिस्थितिजन्य साक्ष्यों और टेक्नोलॉजी आधारित सबूतों के जरिए केस को मजबूत किया है।