आईपीएस अधिकारी अमित लोढ़ा को दिल्ली HC ने दी राहत, सुनवाई दिल्ली में नहीं होगी सुनवाई
दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के 1998 बैच के अधिकारी अमित लोढ़ा के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही से जुड़े मामले को केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) की पटना पीठ से नयी दिल्ली स्थानांतरित किये जाने को निरस्त कर दिया। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर