Delhi Air Pollution: सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण को लेकर विशेषज्ञ समिति के गठन की याचिका की खारिज

डीएन ब्यूरो

उच्चतम न्यायालय ने प्रदूषण के आकलन के लिए जिला स्तर पर एक स्थायी विशेषज्ञ समिति के गठन का अनुरोध करने वाली याचिका सोमवार को खारिज कर दी। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर

उच्चतम न्यायालय
उच्चतम न्यायालय


नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने प्रदूषण के आकलन के लिए जिला स्तर पर एक स्थायी विशेषज्ञ समिति के गठन का अनुरोध करने वाली याचिका सोमवार को खारिज कर दी।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि यह पूरी तरह से नीतिगत मामला है।

न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी इस पीठ में शामिल थे।

पीठ ने कहा, ''आपको क्या लगता है कि अगर हम देशभर के सभी जिलों में समितियां बना देंगे तो प्रदूषण खत्म हो जाएगा?''

जनहित याचिका पर सुनवाई को लेकर पीठ के अनिच्छा व्यक्त करने पर याचिकाकर्ता के वकील ने याचिका वापस ले ली। मामले को वापस ले लिया गया मानकर खारिज कर दिया गया।

अजय नारायणराव गजबहार ने न्यायालय में यह याचिका दायर की थी जिसमें प्रदूषण के आकलन के लिए जिला स्तर पर एक स्थायी विशेषज्ञ समिति गठित करने के निर्देश देने का अनुरोध किया गया था।










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