Uttarakhand: 'लव जिहाद' के बीच चर्चा में उत्तराखंड सरकार की स्कीम, जानें क्या है ये अनोखी स्कीम

डीएन ब्यूरो

एमपी, यूपी और हरियाणा जैसी जगहों में एक ओर लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की प्रक्रिया में है। वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड सरकार एक ऐसी स्किम लेकर आई है जिसकी वजह से वो चर्चा में बनी हुई है। पढ़ें डाइनामाइट न्यूज़ पर पूरी खबर

(फाइल फोटो)
(फाइल फोटो)


देहरादूनः एक ओर देश के कई राज्यों में लव-जिहाद के खिलाफ कानून बनाए जा रहें हैं। वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड सरकार ने एक ऐसी स्कीम निकाली है जिसकी वजह से वो चर्चा में है। 

उत्तराखंड सरकार की अनोखी स्कीम
उत्तराखंड सरकार दूसरे धर्म और जाति में शादी करने वाले जोड़ों को प्रोत्साहन स्वरूप 50,000 रुपये दे रही है। इसकी जानकारी देते हुए  राज्य समाज कल्याण विभाग के एक अधिकारी ने बताया की उत्तराखंड सरकार ये नगद प्रोत्साहन उन सभी जोड़ों को दे रही है जिनकी शादियां वैध रूप से पंजीकृत हैं। 

रखी ये शर्तें
इस प्रोत्साहन राशी को देने से पहले सरकार ने एक शर्त भी रखी है। इंटर कास्ट मैरिज में 50 हजार की प्रोत्साहन राशि पाने के लिए एक शर्त रखी गई है। इसके तहत पति-पत्नी में से किसी एक का अनुच्छेद 341 में वर्णित अनुसूचित जातियों में से होना चाहिए। पहले इस स्कीम के तहत विजातीय और दूसरे धर्म में शादी करने वाले लोगों को 10 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती थी, लेकिन 1976 में संशोधन करके 10 हजार की रकम को बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दिया।










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