Uttar Pradesh: पैसे न देने पर पत्नी और बच्चे की बेरहमी से कर दी हत्या, हैवान पति को कोर्ट ने सुनाई ये सजा

DN Bureau

बांदा में पत्नी और बेटे की हत्या करने वाले को न्यायालय स्पेशल जज एससी/एसटी कोर्ट अनु सक्सेना ने उम्रकैद और 55 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। हत्या 21 फरवरी 2019 को हुई थी। पढ़िए डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

उम्रकैद की सजा सुनाई
उम्रकैद की सजा सुनाई


बांदा: पत्नी और बेटे की हत्या करने वाले को न्यायालय स्पेशल जज एससी/एसटी कोर्ट अनु सक्सेना ने उम्रकैद और 55 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। हत्या 21 फरवरी 2019 को हुई थी। 

लोक अभियोजक शिवकुमार ने बताया कि बिसंडा थाना क्षेत्र के चुहका पुरवा मजरा ओरन में दो फरवरी 2019 को मायके जाने के लिए हुए विवाद में राममूरत ने पत्नी मीरा और चार साल के बेटे बऊवा उर्फ अंकित पर धारदार हथियार से हमला कर दिया था। बेटे की मौके पर ही मौत हो गई थी।

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पत्नी मीरा की इलाज के दौरान 21 फरवरी 2019 को मौत गई थी। मीरा के चाचा ने बिसंडा थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। 

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डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार इस मामले में विवेचना इंस्पेक्टर मधुसूदन शुक्ला ने 29 नवंबर 2019 को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किए गए थे। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने दोषी राममूरत को आजीवन कठोर कारावास व 55 हजार रुपये जुर्माने की सजा से दंडित किया है।










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