Uttar Pradesh: सोनभद्र की अदालत ने दो नक्सलियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

डीएन ब्यूरो

सोनभद्र जिले की एक अदालत ने मंगलवार को दो नक्सलियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इनके खिलाफ 2012 में शस्त्र अधिनियम के तहत मामले दर्ज किए गए थे। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

अदालत ने दो नक्सलियों को  सुनाई आजीवन कारावास की सजा
अदालत ने दो नक्सलियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा


सोनभद्र: जिले की एक अदालत ने मंगलवार को दो नक्सलियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इनके खिलाफ 2012 में शस्त्र अधिनियम के तहत मामले दर्ज किए गए थे। 

डाइनामाइट न्यूज संवाददाता के अनुसार अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अहसानुल्लाह खान ने मुन्ना विश्वकर्मा (सोनभद्र जिले का निवासी) और अजीत कोल (चंदौली जिले का निवासी) पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

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अपर जिला शासकीय अधिवक्ता विनोद कुमार पाठक ने कहा, ‘‘एक गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए, तत्कालीन पुलिस अधीक्षक सुभाष चंद्र दुबे ने पर्याप्त पुलिस बल और सीआरपीएफ के साथ 23/24 मई, 2012 की रात को कन्हौरा जंगल की घेराबंदी की, जहां उन्होंने कुछ लोगों को हथियारों के साथ घूमते हुए देखा। जब एसपी ने उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, तो उन्होंने पुलिस पर गोलीबारी की। इसके बाद, पुलिस ने भी आत्मरक्षा में गोलीबारी की। गोलीबारी लगभग दो घंटे तक चली।’’

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उन्होंने बताया कि जैसे ही नक्सलियों की ओर से गोलीबारी खत्म हुई, पुलिस ने दो नक्सलियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि बाकी मौके से भाग गए।

पूछताछ के दौरान गिरफ्तार नक्सलियों की पहचान मुन्ना विश्वकर्मा और अजीत कोल के रूप में हुई।










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