Uttar Pradesh: थानेदारों की तैनाती में पुलिस कप्‍तान अब नहीं कर पाएंगे मनमानी

डीएन ब्यूरो

यूपी पुलिस के थानों में थानेदारों की तैनाती में होने वाली गड़बड़ियों और मनमानियों के चलते प्रदेश सरकार ने एक सख्‍त कदम उठाया है। जिसके बाद से पुलिस कप्‍तान किसी तरह की कोई मनमानी नहीं कर पाएंगे। डाइनामाइट न्‍यूज़ पर पढ़ें पूरी खबर..



लखनऊ: थानेदारों की तैनाती होने वाली धांधली और मनमानी को लेकर प्रदेश सरकार ने सख्‍त कदम उठाया है। अब थानेदारों की तैनाती में होने वाली मनमानी के लिए डीआईजी अैर आईजी स्‍तर के अधिकारियों से भी मंजूरी लेनी होगी। इसके अलावा और कुछ भी नियम बनाए गए हैं जिससे कानून व्‍यव्‍स्‍था में सुधार होने की उम्‍मीद बंधती है।

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उत्तर प्रदेश के सभी 1563 थानों में से किसी में भी थानेदारों की तैनाती में अब पुलिस कप्तानों की मनमानी नहीं चलने वाली है। आईजी कानून-व्यवस्था प्रवीण कुमार ने बताया कि डीजीपी ओपी सिंह ने एक एक आदेश जारी कर कहा है कि आप थानेदारों की तैनाती में पुलिस कप्तान के साथ-साथ आईजी और डीआईजी स्तर के अफसरों की भी मंजूरी लेनी आवश्‍यक होगी। बिना मंजूरी के थानेदारों की तैनाती अब नहीं हो सकेगी।

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साथ ही ऐसे किसी पुलिस अफसर को थानेदार के पद पर नहीं तैनात किया जा सकेगा। जिसके खिलाफ गंभीर जांच या आरोप होगा। साथ ही इसे सख्ती से अमल में लाने के लिए जिले के पुलिस कप्तानों को आदेश दे दिए गए हैं। जिनमें किसी भी प्रकार की गड़बड़ी होने पर सख्‍त कार्रवाई की जाएगी।










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