हिंदी
नयी दिल्ली: राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के जिलाधिकारी को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि तालाबों या जल निकायों पर अतिक्रमण न हो।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार, एनजीटी ने यह निर्देश जिले के सहजनवा नगर पंचायत में एक तालाब पर अतिक्रमण करने का आरोप लगाने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरार दिया।अधिकरण ने जिलाधिकारी को ‘मामले को व्यक्तिगत रूप से देखने’ का भी निर्देश दिया।
याचिका में कहा गया कि कई लोगों ने तालाब पर अतिक्रमण कर लिया, लेकिन संबंधित अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई।
कार्यवाहक अध्यक्ष न्यायमूर्ति एसके सिंह और विशेषज्ञ सदस्य ए सेंथिल वेल की पीठ ने कहा, ‘‘हम गोरखपुर के जिलाधिकारी को मामले को व्यक्तिगत रूप से देखने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश देते हैं कि तालाबों पर कोई अतिक्रमण न हो।’’
एनजीटी ने 11 अगस्त को पारित एक आदेश में कहा कि अतिक्रमण के मामले में जिलाधिकारी ‘सीधे कार्रवाई कर सकते हैं’ या आवश्यक कदम उठाने के लिए राजस्व अधिकारियों की एक ‘सक्षम समिति’ बना सकते हैं।
एनजीटी ने यह भी कहा कि संबंधित अधिकारियों को सुनिश्चित करना होगा कि छह महीने के भीतर अतिक्रमण हटा लिया जाए।
Published : 15 August 2023, 11:48 AM IST
Topics : District Magistrate Gorakhpur NGT uttar pradesh अतिक्रमण उत्तर प्रदेश एनजीटी गोरखपुर जिलाधिकारी निर्देश