यूपी: पॉलीबैग लेकर निकले तो हो सकती है 6 महीने की जेल या चुकाने होंगे एक लाख

दूषित पर्यावरण को लेकर बढ़ रही चिंताओं के बीच यूपी सरकार ने पॉलीबैग का इस्‍तेमाल करने वालों के खिलाफ सख्‍त आदेश दिया है। इस आदेश को पालन करवाने के लिए जिलों में गठित टास्‍क फोर्स इस पर निगाह रखेगी। डाइनामाइट न्‍यूज़ पर पढ़ें पूरी खबर..

Updated : 1 September 2019, 5:43 PM IST
google-preferred

लखनऊ: पर्यावरण को लेकर यूपी की सरकार ने अब सख्‍ती दिखाते हुए पॉलीथीन का इस्‍तेमाल करने वालों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। प्‍लास्‍टिक और उससे बने सामानों पर Uttar Pradesh सरकार ने आज से रोक लगा दी है। अब पॉलीबैग का इस्‍तेमाल करने वालों को एक लाख रुपये जुर्माना और छह माह की जेल की सजा हो सकती है।

यह भी पढ़ें: डाइनामाइट न्यूज़ यूपीएससी कॉन्क्लेव में दिखी महिला सशक्तिकरण की झलक, पहुंची तीन वर्षों की महिला टॉपर्स, राष्ट्रपति के सचिव रहे मुख्य अतिथि

उत्‍तर प्रदेश में पॉलीथिन, थर्माकोल और प्‍लास्‍ट‍िक के खिलाफ रविवार से बड़ा अभियान शुरू कर दिया गया है। जिसके तहत जिलों में टास्‍क फोर्स का गठन कर दिया गया है। यह टास्‍क फोर्स ही स्‍थानीय जगहों पर प्‍लास्टिक के इस्‍तेमाल पर नजर रखेंगी। वहीं यदि कोई पॉलीबैग के साथ पकड़ा भी जाएगा तो उसे भी मौके पर ही जुर्माना भरना पड़ेगा। इस पूरे अभियान के लिए जिला स्‍तर पर पूर्ण रूप से डीएम की जवाबदेही होगी।

यह भी पढ़ें: राष्ट्रपति के सचिव संजय कोठारी ने कहा- आईएएस की परीक्षा में विषयों का सही चयन बेहद जरुरी

अब से अगर कोई 50 माइक्रॉन से पतली प्लास्टिक से कम के पॉलीबैग आदि का इस्तेमाल करते पाया गया तो एक लाख रुपये तक जुर्माना और छह महीने जेल की सजा होगी। 

Published : 
  • 1 September 2019, 5:43 PM IST