UPSC Main Exam 2023: दिल्ली हाई कोर्ट ने किया UPSC मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन पर रोक लगाने से इनकार

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा, 2023 के लिए आवेदन आमंत्रित करने संबंधी संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) के फैसले पर रोक लगाने से बृहस्पतिवार को इनकार कर दिया। पढ़िये पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर

Updated : 13 July 2023, 5:40 PM IST
google-preferred

नयी दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा, 2023 के लिए आवेदन आमंत्रित करने संबंधी संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) के फैसले पर रोक लगाने से बृहस्पतिवार को इनकार कर दिया।

न्यायमूर्ति चंद्र धारी सिंह ने कुछ सिविल सेवा अभ्यर्थियों द्वारा दायर उस अर्जी को खारिज कर दिया, जिसमें परीक्षा के लिए यूपीएससी द्वारा 10 जुलाई, 2023 को जारी 'विस्तृत आवेदन पत्र-1' पर रोक लगाने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था।

न्यायमूर्ति ने कहा, ''अर्जी खारिज की जाती है।''

यह अर्जी इस साल की शुरुआत में आयोजित प्रारंभिक परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की मांग कर रहे कुछ असफल अभ्यर्थियों द्वारा दाखिल याचिका का हिस्सा थी।

याचिकाकर्ताओं के वकील ने अदालत से मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन आमंत्रित करने के फैसले पर रोक लगाने का अनुरोध किया था।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार, वकील राजीव कुमार दुबे द्वारा दाखिल याचिका में कहा गया है कि इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में आयोग के ‘‘मनमाने’’ रवैये से याचिकाकर्ता व्यथित हैं।

Published : 
  • 13 July 2023, 5:40 PM IST

Advertisement
Advertisement