UP News: पत्नी की हत्या के दोषी पति को आजीवन कारावास की सजा

डीएन ब्यूरो

बिजनौर की एक अदालत ने पत्नी की हत्या के करीब तीन वर्ष पुराने मामले में आरोपी पति को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनायी है।पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

दोषी पति को आजीवन कारावास की सजा
दोषी पति को आजीवन कारावास की सजा


बिजनौर (उप्र): बिजनौर की एक अदालत ने पत्नी की हत्या के करीब तीन वर्ष पुराने मामले में आरोपी पति को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनायी है।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के मुताबिक शासकीय अधिवक्ता क्षितिज अग्रवाल ने बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश हनी गोयल ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर जिले के नजीबाबाद थाना क्षेत्र के नगला गांव निवासी विजय सिंह को मंगलवार को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

इसे भी पढ़ें: Chhattisgarh, प्लेटफार्म के अंतिम छोर से टकराया रेल का इंजन

अग्रवाल ने बताया कि नगला गांव में 17 मार्च 2021 की शाम विजय सिंह ने शराब के नशे में अपनी पत्नी गुड्डी (56) की कुल्हाड़ी से प्रहार कर हत्या कर दी थी।

अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर विजय सिंह को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास से दंडित किया है।

 










संबंधित समाचार