यूपी: योगी सरकार ने लागू किया एस्मा..अब 6 माह तक हड़ताल नहीं कर सकेंगे शिक्षक..

डीएन संवाददाता

योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में एस्मा लागू करते हुए माध्यमिक शिक्षा परिषद के अधीन सभी सेवाओं में हड़ताल पर 6 माह तक के लिए रोक लगा दी है। डाइनामाइट न्यूज़ की रिपोर्ट में जानिए क्या है एस्मा और सरकारें इसे क्यों लागू करती हैं..

योगी सरकार ने यूपी में लागू किया एस्मा
योगी सरकार ने यूपी में लागू किया एस्मा


उत्तर प्रदेश: सीएम योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में एक बार फिर यूपी में एस्मा लागू किया गया है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने माध्यमिक शिक्षा परिषद के अधीन सभी सेवाओं में हड़ताल पर 6 माह तक के लिए रोक लगा दी है। हड़ताल पर यह रोक उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (एस्मा) के तहत लगाई गई है। सूचना अधिकारी अभिषेक सिंह की ओर से अधिसूचना जारी कर इसकी जानकारी दी गई है। 

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क्या है एस्मा और इसे क्यों लागू किया जाता है?
अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम,1966 या एस्मा (Essential Service Maintenance Act) वह कानून है जिसे हड़ताल को रोकने हेतु लागू किया जाता है। जनता के हितों एवं प्रदत्त अत्यावश्तक सेवाओं को उपलब्ध करवाने में जब हड़ताल से बाधा उत्पन्न होने की संभावना हो या बाधा उत्पन्न हो रही हो तब इसे लागू किया जाता है। हालांकि यह केंद्रीय कानून है लेकिन इसे लागू करने की स्वतंत्रता राज्य सरकारों के पास होती है। इसलिए राज्य सरकारों ने इसमें संशोधन कर अपने-अपने एस्मा कानून बना लिए हैं। जम्मू कश्मीर के अलावा यह हर राज्य में मौजूद है। 


एस्मा लागू करने से पूर्व इससे प्रभावित होने वाले कर्मचारियों को किसी समाचार पत्र, अधिसूचना या किसी अन्य माध्यम से सूचित किया जाता है। यह अधिकतम 6 माह तक लगाया जा सकता है। एस्मा लागू होने के बाद यदि कोई कर्मचारी फिर भी हड़ताल पर जाता है तो उसे अवैध व दंडनीय माना जाता है। उसे क्रमिनल प्रोसिजर के अंतर्गत बिना किसी वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। ऐसा करने पर उसे अधिकतम 6 माह तक की कैद की सज़ा हो सकती है या उस पर 250/-रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

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अब चूंकि योगी सरकार ने माध्यमिक शिक्षा परिषद के अधीन सभी सेवाओं में अगले 6 माह तक के लिए हड़लाल पर रोक लगाई है, इसलिए इस क्षेत्र से जुड़े सभी कर्मचारी, यानि शिक्षक, स्कूल, प्रिंसिपल आदि अगले 6 माह तक के लिए अपनी सेवाएं देने से इनकार नहीं कर सकते या हड़ताल नहीं कर सकते। अब चूंकि बच्चों की बोर्ड परीक्षाएं नज़दीक हैं इसलिए इसे लागू किया गया है ताकि बिना किसी रुकावट के बच्चों की बोर्ड परीक्षाएं संपन्न हो सकें।  
  










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