Unnao Rape Case: टक्‍कर मारने वाले ट्रक को लेकर नए खुलासे, CBI को मिली चालक व क्‍लीनर की रिमांड

डीएन ब्यूरो

पीड़िता की कार को टक्‍कर मारने वाली आज कई चौंकाने वाली जानकारी सामने आई हैं। वहीं सीबीआई को भी आज ट्रक ड्राइवर और क्‍लीनर को तीन दिन की रिमांड पर लेने की अनुमति मिल गई है। इसके अलावा आज CBI ने दुष्‍कर्म के आरोपी सेंगर से भी पूछताछ की है। डाइनामाइट न्‍यूज़ पर पढ़ें केस से जुड़ी विशेष खबर..

टक्‍कर मारने वाले ट्रक की नंबर प्‍लेट पर पुती कालिख।
टक्‍कर मारने वाले ट्रक की नंबर प्‍लेट पर पुती कालिख।


लखनऊ: रायबरेली में उन्‍नाव रेप पीड़िता की कार को टक्‍कर मारने वाले ट्रक को लेकर नए खुलासे हो रहे हैं। हादसे के बाद ट्रक फाइनेंस कंपनी द्वारा उठा लिए जाने से ग्रीस पोतने की बात बताने वाले मालिक की बातें झूठ साबित हो रही हैं। वहीं ग्रीस के पहले नंबर प्‍लेट पर लगाए जाने की बातों में भी गड़बड़ नजर आ सामने आ रही है। 

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दरअसल फाइनेंस करने वाली कंपनी की ओर से क्‍लेम मैनेजर का बयान आया है कि ट्रक पर काोई किस्‍त नहीं बकाया थी। हालांकि इसी ट्रक पर जुलाई में खुद मैनेजर और कंपनी के वकील ने नोटिस जारी की थी। जानकारी करने पर पता चला कि ट्रक की चार किस्‍तें ही केवल बकाया था। उन पर किस्‍त जमा करने का या ट्रक खींचने का कोई दबाव नहीं था। 

 

वहीं एक्‍सीडेंट से तकरीबन 20 किमी दूर रायबरेली के लालगंज क्षेत्र के टोल प्‍लाजा के सीसीटीवी फुटेज में ट्रक की नंबर प्‍लेट पूरी तरह साफ थी। उस पर कोई ग्रीस या कालिख नहीं पुती थी। सीसीटीवी से पता चलता है कि ट्रक ने 28 जुलाई को सुबह करीब 5 बजकर 20 मिनट पर टोल प्‍लाजा को पार किया था। जबकि दुष्‍कर्म पीड़िता की कार को दोपहर में टक्‍कर मारी गई थी।

ड्राइवर और क्लीनर की रिमांड मिली

आज सीबीआई को ट्रक ड्राइवर और क्लीनर को रिमांड पर लेने की अनुमति मिल गई है। CBI दोनों को 3 दिन के लिए रिमांड पर लेकर घटना की जांच करेगी और उनसे पूछताछ करेगी। साथ ही दोनों आरोपियों को घटनास्‍थल पर लेजाकर फिर से घटना को समझने की कोशिश करेगी। CBI की स्पेशल कोर्ट नंबर 4 ने दी 3 दिन की रिमांड दी है।

सीतापुर जेल पहुंची CBI टीम

उन्‍नाव दुष्‍कर्म मामले में आज CBI टीम के चार अफसर आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर से पूछताछ करने सीतापुर जेल पहुंचे। उनसे काफी देर तक पूछताछ चली। 

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रद्द किए गए सभी लाइसेंस

इससे पहले विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के शस्‍त्र लाइसेंस रद्द करने संबंधी मामले की सुनवाई के बाद जिला अदालत ने उनके तीन शस्‍त्र लाइसेंस को कैंसिल कर दिया। जिसमें एक बंदूक, एक राइफल ओर एक पिस्‍टल है।










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