Raebareli: लव जिहाद के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई ये सजा, जानिये छद्म प्रेम का मामला

यूपी के रायबरेली में जिला एवं सत्र न्यायालय में आज एक ऐसे अभियुक्त को सजा सुनाई गई है जिसने अपना धर्म व नाम बदलकर एक युवती को अपने प्रेम जाल में फंसाकर पहले शादी का वादा किया, फिर उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज की ये रिपोर्ट।

Post Published By: डीएन ब्यूरो
Updated : 22 October 2024, 7:15 PM IST
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रायबरेली: जिला एवं सत्र न्यायालय में आज एक ऐसे अभियुक्त को सजा सुनाई गई है जिसने अपना धर्म व नाम बदलकर एक युवती को अपने प्रेम जाल में फंसाकर पहले शादी (Marriage) का वादा किया, फिर उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। कोर्ट ने आरोपी को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है।

डाइनामाइट न्यूज संवाददाता के मुताबिक पीठासीन अधिकारी (एचजेएस) विद्या शंकर पांडे (Vidya Shankar Pandey) ने आरोपी को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी दिनेश बहादुर सिंह ने पीड़ित पक्ष की तरफ से पैरवी की थी। 

सहायक शासकीय अधिवक्ता दिनेश बहादुर सिंह (Dinesh Bahadur Singh) ने बताया कि वर्ष 2021 में लालगंज की रहने वाली एक युवती बस यात्रा कर रही थी। इस दौरान उसे एक शख्स मिला जिसने जान पहचान बताते हुए अपने आप को हिंदू बताया। साथ ही यह भी कहा कि वह डॉक्टर है। पीड़िता ने बताया कि उसकी मां बीमार रहती है। फिर युवक ने कहा कि वह डॉक्टर है और उसकी मां का इलाज कर देगा। इसी बात का फायदा उठाकर युवक उसके घर आने जाने लगा। एक दिन उसने उसके अकेलेपन का फायदा उठाते हुए उसके साथ दुष्कर्म किया। इस बीच उसने वीडियो भी बना लिया था।

3 साल तक किया दुष्कर्म

वीडियो बनाने के बाद युवक उसे ब्लैकमेल करके दुष्कर्म करता रहा। शादी का झांसा दिया। यह दुष्कर्म करने का सिलसिला 3 साल तक चलता रहा। जब उसने उसे जान से मारने की धमकी दी तब पीड़िता ने कड़ा रुख अपनाया। बाद में यह भी मालूम चला कि वह शख्स हिंदू नहीं बल्कि मुस्लिम है और उसका नाम आजम आलम है। वह पीड़िता को गंदी गालियां देने लगा।

आरोपी अलीपुर जिला रायबरेली (Raebareli) का रहने वाला है। प्रताड़ना से तंग आकर होकर पीड़िता ने 20 जुलाई 2021 को संबंधित थाना क्षेत्र में तहरीर दी। इसके बाद अभियुक्त के खिलाफ गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज हुआ। आज आजम आलम को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया।