Ballia: अध्यक्ष पद को लेकर चल रहे विवाद में बलिया कोर्ट के फैसले पर हाईकोर्ट ने 6 नवंबर तक लगाई रोक
मनियर नगर पंचायत के अध्यक्ष पद को लेकर चल रहे विवाद मामले में बलिया कोर्ट के फैसले पर हाईकोर्ट ने 6 नवंबर तक रोक लगा दी है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज की ये रिपोर्ट।
बलिया: जिले के मनियर नगर पंचायत के अध्यक्ष पद को लेकर विजेता व उपविजेता के बीच चल रहे विवाद के मामले में बलिया कोर्ट (Ballia Court) के उपविजेता बुचिया देवी के पक्ष में सुनाये गये फैसले पर रोक लगाते हुए 6 नवंबर 2024 को दोनों पक्षों की सुनवाई करने का आदेश पारित किया गया है।
यह भी पढ़ें |
Sharad Pawar: अजीत पवार को लगा बड़ा झटका, पांच बार के विधायक ने शरद पवार से मिलाया हाथ
डाइनामाइट न्यूज संवाददाता के मुताबिक बीती 11 मई 2023 को नगर पंचायत मनियर के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ था। चुनाव में रितु देवी को अध्यक्ष चुना गया था। इस परिणाम को लेकर बुचिया देवी ने इलेक्शन पटिशन के माध्यम से जिला जज के न्यायालय में शिकायत दर्ज कराई और चुनाव में हुए धांधली की विस्तृत जानकारी दी, जिसमें जिला जज अमित पाल सिंह की अदालत ने मनियर नगर पंचायत की वर्तमान अध्यक्ष रितु देवी (Ritu Devi) के परिणाम को अवैध घोषित करार दिया और दूसरे नंबर पर रही बुचिया देवी को नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के लिए विजयी उम्मीदवार घोषित किया था।
यह भी पढ़ें |
WTC Points Table: भारत को हराकर प्वाइंट्स टेबल में इंग्लैंड से आगे निकला न्यूजीलैंड, टीम इंडिया अभी नंबर-1 पर
6 नवंबर तक बलिया कोर्ट के फैसले पर रोक
जिला जज ने आदेश की प्रतिलिपि जिलाधिकारी बलिया (DM Ballia) के माध्यम से निर्वाचन आयोग लखनऊ को आदेश का अनुपालन कराने के लिए भेजने का आदेश दिया। इस मामले में नगर पंचायत अध्यक्ष रीतू देवी देवी ने शनिवार को हाई कोर्ट के स्पेशल बेंच में दलीलें पेश की, जिसमें स्पेशल बेंच के जज रोहित रंजन अग्रवाल (Rohit Ranjan Aggarwal) ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने व सहमति के आधार पर 6 नवंबर तक बलिया कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। रितु देवी के पक्ष से अधिवक्ता संगम सिंह एवं अंकुर जायसवाल और बुचिया देवी की पक्ष से अधिवक्ता सूर्यभान सिंह, आशीष मिश्रा व उदय चंदानी ने अपना अपना पक्ष रखा।