आठ वर्ष बाद आया कोर्ट का बड़ा फैसला, अभियुक्त को 10 वर्ष का कारावास, अर्थदंड भी लगा
महराजगंज जनपद में एक तेरह वर्षीय बालिका के साथ वर्ष 2015 में हुए बलात्कार के मामले में कोर्ट ने अभियुक्त को दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। पढें डाइनामाइट न्यूज पर पूरी खबर
महराजगंज: घुघली थाना क्षेत्र में वर्ष 2015 में एक 13 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
डाइनामाइट न्यूज संवाददाता को मिली जानकारी के अनुसार घुघली थाना क्षेत्र के ग्राम खदेसर टोला चौरा में गिरिजा देवी पत्नी रमेश की तहरीर पर पुलिस ने अभियुक्त जलील उर्फ समीर पुत्र नसरूददीन के खिलाफ मुकदमा संख्या 605/2015 धारा 363,366,376 भारतीय दंड संहिता एवं 3/4 लैंगिक अपराध अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत किया था।
यह भी पढ़ें |
महराजगंजः 9 वर्ष बाद आया कोर्ट का बड़ा फैसला, नाबालिग लड़की को भगाने के मामले में अभियुक्त को मिली सजा
वादिनी गिरिजा देवी ने 29 मार्च 2015 को अपनी तेरह वर्षीय बच्ची के साथ अभियुक्त द्वारा बलात्कार किए जाने का आरोप लगाया था।
पुलिस ने विवेचना के बाद कोर्ट में आरोप पत्र प्रेषित किया।
यह भी पढ़ें |
महराजगंजः मार-पीट अभियुक्त को पड़ा भारी, तीस साल पुराने मामले में कोर्ट ने सुनाई ये सजा
आठ वर्ष बाद अभियुक्त को दोषी पाए जाने पर अपर सत्र विशेष न्यायधीश विनय कुमार सिंह (द्वितीय) ने 10 वर्ष के सश्रम कारावास के साथ ही 9000 रूपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।
कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि अर्थदंड की समस्त धनराशि पीड़िता को दी जाएगी।