रेप मामले में स्वामी चिन्मयानंद को मिली ज़मानत
पूर्व गृह मंत्री भाजपा नेता चिम्यानन्द को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत स्वीकार कर ली है। न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।
प्रयागराज: पूर्व गृह मंत्री भाजपा नेता चिम्यानन्द को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत स्वीकार कर ली है। न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज अपराह्न फैसले की घोषणा की। पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद पर एल एलएम की छात्रा से दुराचार का आरोप है।
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चिन्मयानंद वर्तमान में शाहजहांपुर जिला जेल में बंद है। उनकी जमानत पर लगभग दो महीने पहले कोर्ट ने सुनवाई की थी। तब से यह मामला सुरक्षित रखा गया था ।इस पर सोमवार को हाईकोर्ट ने दोपहर बाद जमानत दे दी है।
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इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता स्वामी चिन्मयानंद को छात्रा से कथित बलात्कार मामले में जमानत दे दी। pic.twitter.com/YelIjwSPwW
— ANI_HindiNews (@AHindinews) February 3, 2020
चिन्मयानंद पर उनकी ही विद्यालय स्वामी सुखदेवानंद विधि महाविद्यालय में पढ़ने वाली छात्रा ने यौन शोषण का आरोप लगाया था इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था इस मामले में एसआईटी की जांच चल रही है।
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भाजपा नेता चिन्मयानंद पर आरोप लगाने वाली छात्रा को भी रंगदारी मांगने के आरोप में जेल जाना पड़ा था। भाजपा नेता चिन्मयानन्द पर लगे आरोप को लेकर देश भर राजनितिक गलियारों में चर्चा रही।