महराजगंज बुल्डोजर कार्रवाई पर शीष कोर्ट का फैसला बना नजीर
बुधवार को देश की शीर्ष अदालत ने महराजगंज बुल्डोजर कार्रवाई पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया। पढ़िए डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
नई दिल्ली: देश के सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ने बुधवार को यूपी के महराजगंज (Maharajganj) जनपद में बुल्डोजर कार्रवाई मामले पर ऐतिहासिक फैसला (Historic Verdict) सुनाया। जो समूचे देश (Country) के लिए नजीर (Example) बन गई है। इस फैसले से न केवल महराजगंज जिले के 40 लाख लोगों को बल्कि देश के 140 करोड़ लोगों को फायदा हुआ है।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार देश के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली तीन जजों की खंडपीठ ने बुधवार को अवैध तरीके से मकान गिराए जाने की मनोज टिबड़ेवाल आकाश याचिका पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया।
कोर्ट न कहा कि बिना नोटिस और समय दिए बगैर किसी का मकान महज मुनादी कर गिराने की प्रक्रिया गैरकानूनी है। जहां भी ऐसा हो वहां कानून का राज नहीं है।
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जानकारी के अनुसार देश के वरिष्ठ पत्रकार और याचिकाकर्ता मनोज टिबड़ेवाल आकाश की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतं संज्ञान लिया।
कोर्ट ने पांच साल पहले यूपी के महराजगंज जिले में पत्रकार मनोज टिबड़ेवाल आकाश के पैतृक मकान को बुल्डोजर से बिना विधिक कार्रवाई के गिराए जाने के मामले में फैसला सुनाया।
जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने अफसरों को फटकार लगाते हुए कहा कि किसी भी निर्माण, अतिक्रमण या मकान को गिराने के दौरान कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया जाना चाहिए।
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शीर्ष कोर्ट ने इस मामले में देशभर के सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को निर्देश दिया कि जहां भी पूरे देश में बुल्डोजर कार्रवाई होगी वहां आज के आदेश का सख्ती से पालन किया जायेगा।