बृज बिहारी मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला, मुन्ना शुक्ला समेत 2 को उम्रकैद
बिहार के चर्चित बृज बिहारी हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। शीर्ष अदालत ने इस मर्डर केस में मुन्ना शुक्ला को उम्रकैद की सजा सुनाई है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
नई दिल्ली: बिहार के मंत्री बृज बिहारी प्रसाद हत्याकांड में गुरूवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। 26 साल पहले इस चर्चित हत्याकांड में शीर्ष अदालत ने मुन्ना शुक्ला समेत दो आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। जबकि पूर्व सांसद सूरज भान सिंह को अदालत ने बरी कर दिया है।
आजीवन कारावास की सुनाई गई सजा
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1998 में बिहार के मंत्री बृज बिहारी प्रसाद की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 2 आरोपियों को दोषी ठहराया है। इन दोनों आरोपियों दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इससे पहले पटना हाई कोर्ट ने सभी आठ आरोपियों को बरी कर दिया था।
सुप्रीम कोर्ट का खटखटाया था दरवाजा
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बता दें कि साल 1998 में पटना के IGIMS अस्पताल में बृज बिहारी प्रसाद की दिनदहाड़े हत्या कर दी गई थी। इस घटना के बाद उनकी पत्नी रमा देवी और सीबीआई ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों ने 21 और 22 अगस्त को इस मामले की सुनवाई पूरी कर ली थी। जस्टिस संजीव खन्ना, संजय कुमार और आर महादेवन की बेंच ने आज अपना फैसला सुनाया। निचली अदालत ने 2009 में सभी आठों आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी।
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