सुप्रीम कोर्ट ने दिया दिल्ली सरकार को RRTS परियोजना को लेकर ये निर्देश, पढ़ें पूरी डिटेल

उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को दिल्ली सरकार को दो महीने के अंदर क्षेत्रीय त्वरित परिवहन प्रणाली (आरआरटीएस) के लिए 415 करोड़ रुपये देने का निर्देश दिया। पढ़िये पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर

Post Published By: डीएन ब्यूरो
Updated : 24 July 2023, 6:31 PM IST
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नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को दिल्ली सरकार को दो महीने के अंदर क्षेत्रीय त्वरित परिवहन प्रणाली (आरआरटीएस) के लिए 415 करोड़ रुपये देने का निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति एस. के. कौल और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने कहा कि आम आदमी पार्टी (आप) के नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले तीन वर्षों में विज्ञापनों पर 1,000 करोड़ रुपये खर्च किए, तो निश्चित रूप से बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को भी वित्त पोषित किया जा सकता है।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार, दिल्ली सरकार ने आरआरटीएस परियोजना के लिए धन देने में असमर्थता व्यक्त की थी, जिसके बाद शीर्ष अदालत ने उसे पिछले तीन वर्षों में विज्ञापनों पर खर्च किए गए धन को रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया था।

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