रमजान पर चुनाव आयोग सुबह पांच बजे से मतदान कराने पर करे विचार : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है कि वह रमजान को देखते हुए चुनाव के बाकी बचे चरणों का मतदान सुबह 7 बजे की जगह 5 बजे से कराए जाने की विभिन्न संगठनों की मांग पर विचार करे। कोर्ट ने आयोग से पूछा है कि क्या रमजान के दौरान सुबह 7 बजे के स्थान पर सुबह 5 बजे से वोटिंग करवाई जा सकती है?

Post Published By: डीएन ब्यूरो
Updated : 2 May 2019, 3:51 PM IST
google-preferred

नई दिल्‍ली: जब लोकसभा चुनावों का ऐलान हुआ था तब रमजान के बीच में पड़ने को लेकर जबरदस्‍त हो हल्‍ला मचा था। जिस पर लखनऊ के मौलानाओं ने ऐतराज जताते हुए चुनाव आयोग को पत्र लिखा था। आज उसी मुद्दे को फिर से सुप्रीम कोर्ट ने हवा दे दी है।

अयोध्‍या में मोदी ने मायावती पर कसा तंज.. बोले- बाबा साहेब के नाम पर उनके आदर्शों के विपरीत किए काम

गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने रमजान में मतदान संबंधी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि चुनाव आयोग इस पर विचार करे। मुख्‍य न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ के समक्ष इस याचिका की सुनवाई हुई। सुनवाई कर रही पीठ ने निर्वाचन आयोग की ओर से पेश हुए वकील से कहा कि इस मसले पर शीघ्र निर्णय लिया जाए।

मुजफ्फरपुर: पीएम मोदी का विपक्ष पर निशाना- जो बेल पर हैं उन्‍हें भी जेल भेजूंगा

गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव 2019 के चुनावी तारीखों के बाद मुस्लिम धर्मगुरुओं ने चुनाव आयोग पर नाराजगी जताई थी। मुस्लिमों के पवित्र त्‍योहार रमजान में चुनाव रखे जाने की वजह से कई मुस्लिम धर्मगुरुओं और राजनेताओं ने कम मतदान होने की आशंका जताई थी। इसके जवाब में तब चुनाव आयोग ने कहा था कि चुनाव पूरे महीनें होंगे, ऐसे में रमजान को इससे अलग नहीं किया जा सकता है।

वहीं, अब सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनाव आयोग से रमजान के दौरान वोटिंग के समय में बदलाव करने को लेकर सवाल पूछे हैं।

Published : 

No related posts found.