बलिया में कोर्ट की सख्त आदेश, गिरफ्तार कर दरोगा को पेश करे पुलिस अधीक्षक

डीएन ब्यूरो

बलिया में कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए पुलिस अधीक्षक को गिरफ्तार कर दरोगा को कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया हैं। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

प्रतीकात्मक छवि
प्रतीकात्मक छवि


बलिया:(Ballia) करीब तेरह साल पूर्व गैर इरादतन हत्या के मामले में अभियोजन के गवाह एसआई डीएन दूबे के विरुद्ध बार-बार जारी गिरफ्तारी वारंट (Arrest Warrent) का तामिला नहीं कराए जाने पर विशेष न्यायाधीश (Judge) महेश चंद्र वर्मा की अदालत ने नियत तिथि के अंदर तामिल कराकर या गिरफ्तार कर न्यायालय में हाजिर कराने का आदेश पारित किया है।

डाइनामाइट न्यूज़ संवादादाता के अनुसार इसके साथ ही एसओ रेवती के विरुद्ध अदालती कार्यों में रुचि नहीं लेने व घोर लापरवाही करने के लिए उसके विरुद्ध विभागीय दांडिक कार्रवाई करके नियत तिथि के अंदर विधि अनुसार अवगत कराने के लिए पुलिस अधीक्षक को आदेश दिया है। इसके साथ ही आदेश का अनुपालन क्यों नहीं की गई? अनुपालन आख्या समेत स्पष्टीकरण भी मांगा है। अदालत ने यह भी पारित किया है कि आदेश की अवहेलना की कार्रवाई  उच्च न्यायालय को अग्रसारित की जाए। 

यह भी पढ़ें | बलिया: कोर्ट के आदेश पर 1 माह बाद कब्र से निकाला शव, होगा पोस्टमॉर्टम

पेश हो गिरफ्तार दरोगा 

उच्च न्यायालय द्वारा 6 जून 2024 तक ही मुकदमा निस्तारित करने का समय था जो बीत चुका है। अदालती सूत्रों की माने तो रेवती थाने द्वारा दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 259/2011 का सेशन ट्रायल विशेष न्यायाधीश महेश चंद्र वर्मा के न्यायालय में गवाही में चल रहा है। जबकि उच्च न्यायालय द्वारा शीघ्र निबटारा का आदेश भी पारित है। उक्त मामले में दरोगा डीएन दूबे के विरुद्ध अदालत द्वारा गिरफ्तारी वारंट भी जारी है। अदालत के आदेश के बाद भी एसओ रेवती ने नहीं तामिला कराया और नहीं गिरफ्तार कर कोर्ट में प्रस्तुत किया। जिस पर विशेष न्यायाधीश ने रेवती एसओ के विरुद्ध भी कार्रवाई के आदेश दिए हैं और नियत तिथि के अंदर पुलिस अधीक्षक बलिया से भी स्पष्टीकरण मांगी है।

यह भी पढ़ें | बलिया: पांच अभियुक्तों को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा, जानिए पूरा मामला










संबंधित समाचार