दिल्ली के कई इलाकों में 5 अक्टूबर तक लगी BNS की धारा 163
देश की राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में गड़बड़ी फैलाने की आशंका को देखते हुए BNS की धारा 163 लगाई गई है। पढ़िए डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने राजधानी दिल्ली में कई जगहों भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 163 लागू की है। नई दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली और नॉर्थ दिल्ली के अलावा दिल्ली के सभी बॉर्डर्स पर 163 लागू है। ये 30 सितंबर से 5 अक्टूबर तक लागू रहेगी।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार इस दौरान उन जगहों पर धरना प्रदर्शन पर पाबंदी रहेगी और कोई किसी भी तरह का हथियार लेकर नहीं आएगा।
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BNS की यह है वजह
जानकारी के अनुसार वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल, ईदगाह मामला और दो राज्यों में चुनाव के चलते दिल्ली पुलिस को गड़बड़ी फैलाने के इनपुट मिले हैं। इसके मद्देनजर BNS की धारा 163 लागू की गई है।
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पुलिस ने बताया कि इससे पहले धारा 144 लागू की जाती थी लेकिन नए कानूनों में बदलाव के बाद इसकी जगह बीएनस की धारा 163 ने ली है। बीएनएस की धारा 163 के तहत, पांच या उससे अधिक लोग एक साथ कहीं एकत्रित नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा जनसभा, नुक्कड़ सभा, जुलूस या प्रदर्शन बिना अनुमति नहीं होती है।
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