स्कूल प्रिंसिपल पर छात्रों को जबरन बाइबल पढ़ाने और चर्च ले जाने के आरोप, हुई ये कार्रवाई
मध्य प्रदेश के मंडला में एक स्कूल के प्रधानाध्यापक और छात्रावास के अधीक्षक के खिलाफ कथित रूप से छात्रों को बाइबल पढ़ाने और उन्हें चर्च ले जाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर
मंडला: मध्य प्रदेश के मंडला में एक स्कूल के प्रधानाध्यापक और छात्रावास के अधीक्षक के खिलाफ कथित रूप से छात्रों को बाइबल पढ़ाने और उन्हें चर्च ले जाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार पुलिस के एक अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि इस मामले में छात्रावास अधीक्षक को गिरफ्तार कर लिया गया है।
अधिकारी ने कहा कि बाल कल्याण समिति के पदाधिकारी योगेश पाराशर की टीम के मवई पुलिस थाना क्षेत्र के घोरेघाट पंचायत क्षेत्र में सेंट जोसेफ स्कूल का दौरा करने के बाद रिपोर्ट के आधार पर यह मामला दर्ज किया गया।
यह भी पढ़ें |
दिल्ली के सरकारी स्कूलों में प्रधानाध्यापक के रिक्त पद के लिए 334 उम्मीदवारों के नामों की सिफारिश: उपराज्यपाल कार्यालय
उन्होंने कहा कि आरोपियों की पहचान स्कूल के प्रिंसिपल फादर जीबी सेबस्टियन और छात्रावास अधीक्षक कुंवर सिंह के रूप में हुई है।
मवई थाना प्रभारी संतोष सिसोदिया ने कहा, ‘‘सिंह को बृहस्पतिवार को गिरफ्तार किया गया, जबकि सेबस्टियन फरार है। हमने सिंह की हिरासत के लिए आवेदन किया है, लेकिन अदालत ने अभी तक कोई आदेश नहीं दिया है।”
उन्होंने कहा कि बाल कल्याण समिति के सदस्य ओंकार सिंह और अनुराग पांडेय ने चार मार्च को स्कूल के छात्रावास का बिना किसी पूर्व सूचना के दौरा किया था और कथित तौर पर पाया कि बच्चों को बाइबल पढ़ाई जा रही थी और उन्हें चर्च ले जाया जा रहा था।
यह भी पढ़ें |
साई समिति ने चार वरिष्ठ खिलाड़ियों को कनिष्ठ को पीटने के मामले में दोषी पाया, मामला दर्ज
सिसोदिया ने कहा कि सिंह और पांडे ने ‘किशोर न्याय बोर्ड’ को मामले की सूचना दी, जिसके बाद सेबेस्टियन और सिंह के खिलाफ बाल श्रम (रोकथाम और विनियमन) अधिनियम, भारतीय दंड संहिता, किशोर न्याय अधिनियम, धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।