Sambhal Mosque: इलाहाबाद हाई कोर्ट का संभल मस्जिद पर बड़ा फैसला, रंगाई-पुताई पर दिया ये आदेश

उत्तर प्रदेश के संभल मस्जिद को लेकर जारी विवाद पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में गुरूवार सुबह बड़ा फैसला सुनाया। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

Post Published By: डीएन ब्यूरो
Updated : 27 February 2025, 12:19 PM IST
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प्रयागराज: उत्तर प्रदेश के संभल जनपद की शाही जामा मस्जिद की रंगाई-पुताई के मामले को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गुरूवार को बड़ा फैसला सुनाया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शाही जामा मस्जिद की रंगाई-पुताई की सशर्त इजाजत दे दी है।

इसके साथ ही हाई कोर्ट ने रंगाई पुताई के लिये तीन सदस्यीय कमेटी बनाने का भी आदेश दिया गै। यह कमेटी सुनिश्चित करेगी की रंगाई पुताई से शाही जामा मस्जिद का कोई नुकसान न हो। इसके लिये एएसआई (Archaeological Survey of India) सदस्यीय समिति कल तक हाई कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और रंगाई-पुताई के तौर तरीकों से अवगत करायेगी।

इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक, 3 सदस्‍यीय कमेटी बनाने के लिए कहा गया है, जिनमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) का एक विशेषज्ञ होगा, जो यह देखेगा कि मस्जिद की ऐतिहासिक संरचना को किसी तरह की क्षति न हो। वहीं एक वैज्ञानिक भी शामिल होगा, जो रंगाई-पुताई में प्रयुक्त होने वाली सामग्री का विश्लेषण करेगा।

इसके साथ ही प्रशासन का एक अधिकारी पूरे कार्य की निगरानी करेगा।

इससे पहले स्थानीय प्रशासन ने मस्जिद के एएसआई संरक्षित होने का हवाला देते हुए अनुमति देने से मना कर दिया था। प्रशासन का कहना था कि इस बारे में एएसआई ही उचित निर्णय ले सकता है।

प्रशासन से रंगाई-पुताई की इजाजत न मिलने के बाद मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। जिस पर हिंदू पक्ष के लोगों ने ऐतराज जताया है। उनका आरोप है कि रंगाई-पुताई के नाम फिर से दंगा भड़काने की प्लानिंग की जा रही है। लेकिन अब हाई कोर्ट ने इसकी सशर्त इजाजात दे दी है।