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रायबरेली: रायबरेली में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में खाद्यान्न घोटाले के मामले में पुलिस ने पूर्ति निरीक्षक के प्रार्थना पत्र पर कोटेदार के खिलाफ सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया है। मामला रायबरेली जिले के हरचंदपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा रहवा से जुड़ा हुआ है ।
क्या है पूरा मामला?
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के मुताबिक, गया प्रसाद शुक्ला सदस्य सलाहकार समिति फूड कॉरपोरेशन आफ इंडिया ने रहवा ग्राम सभा के कोटेदार सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रमोद कुमार के खिलाफ प्रार्थना पत्र देते हुए खाद्यान्न घोटाले की जांच करने की बात कही गई थी। जिस मामले में उप जिला अधिकारी सदर प्रफुल्ल कुमार द्वारा टीम गठित करते हुए नायब तहसीलदार राम शंकर मिश्रा, अजय कुमार कुशवाहा वरिष्ठ निरीक्षक विधिक माप विज्ञान व प्रदीप कुमार मिश्रा पूर्ति निरीक्षक विकासखंड हरचंदपुर मौके पर पहुंचकर जांच के दौरान अनियमितता मिलने पर आरोपी दुकानदार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया है और दुकान को निलंबित कर दिया है।
बताया जा रहा है कि दुकानदार द्वारा ई-पास मशीन पर राशन कार्ड धारकों का अंगूठा लगवा लिया जाता है और उनके राशन का वितरण नहीं किया जा रहा था। जिसके चलते फरवरी 2025 माह में वितरण कार्य प्रभावित किया गया है। जांच के दौरान 24 अंतोदय कार्ड धारकों व 59 पात्र गृहस्थी कर धारकों से बयान लिया गया तो बयान के दौरान उन्होंने बताया कि अंगूठा लगाने के बाद कोटेदार द्वारा राशन नहीं दिया जाता था। इतना ही नहीं बाल पुष्टाहार व विद्यालय में चल रही एमडीएम योजना के तहत दुकानदार द्वारा राशन वितरण नहीं किया जा रहा था। जांच करने के बाद गोदाम में 68 बोरिया चावलों की मिली है जिनमें 37 कुंतल 77 किलो 96 ग्राम चावल और 14 बोरियां गेहूं की मिली हैं, जिनमें 6 कुंतल 800 ग्राम गेहूं पाया गया है।
पूरे मामले की जांच करने के दौरान प्रदीप कुमार मिश्रा पूर्ति निरीक्षक विकासखंड हरचंदपुर ने थाना कोतवाली हरचंदपुर में प्रार्थना पत्र देते हुए रहवा ग्राम सभा के कोटेदार प्रमोद कुमार पुत्र कामता प्रसाद अवस्थी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। जिसके बाद इस मामले की पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
Published : 10 March 2025, 7:37 PM IST
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