Odisha: अदालत ने तीन गांजा तस्करों को 10 साल के कठोर कारावास की सुनाई सजा

ओडिशा के गंजम जिले की एक अदालत ने लगभग डेढ़ साल पहले सीमा शुल्क विभाग द्वारा दर्ज मामले में तीन गांजा तस्करों को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

Updated : 9 February 2024, 3:18 PM IST
google-preferred

बेरहामपुर: ओडिशा के गंजम जिले की एक अदालत ने लगभग डेढ़ साल पहले सीमा शुल्क विभाग द्वारा दर्ज स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम मामले में तीन गांजा तस्करों को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

यह भी पढ़ें: गांजा तस्करी के आरोप में दो व्यक्ति गिरफ्तार 

अतिरिक्त जिला न्यायाधीश-सह-विशेष न्यायाधीश आर. के. दास ने बृहस्पतिवार को फैसला सुनाया और तीनों दोषियों पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। दोषियों की पहचान गजपति जिले के दशरथी गोमांगो, इरास सबर और जयदेव जेना के रूप में हुई है।

डाइनामाइट न्यूज संवाददाता के अनुसार अतिरिक्त लोक अभियोजक विक्रम कुमार कुंडा ने कहा कि अगर वे जुर्माना राशि का भुगतान करने में विफल रहते हैं तो उन्हें छह महीने की अतिरिक्त कैद की सजा काटनी होगी।

यह भी पढ़ें: विशेष एनआईए अदालत ने जाली नोट मामले में व्यक्ति को 10 साल के कठोर कारावास की सज़ा सुनाई 

बेहरामपुर के सीमा शुल्क विभाग ने 30 अक्टूबर, 2022 को बालीपाड़ा-डेंगापदर रोड पर तीनों की कार से 100 किलोग्राम गांजा जब्त कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया था।

सूत्रों ने बताया कि तीनों के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था और वे न्यायिक हिरासत में थे।

Published : 
  • 9 February 2024, 3:18 PM IST

Advertisement
Advertisement