बीसीसीआई को आयकर में छूट नहीं, मामला न्यायालय में विचाराधीन: वित्त राज्य मंत्री
सरकार ने सोमवार को कहा कि आयकर विभाग ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) को आयकर अधिनियम की धारा 11 के तहत कर में छूट देने से इनकार कर दिया है और मामला न्यायालय में विचाराधीन है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
नयी दिल्ली: सरकार ने सोमवार को कहा कि आयकर विभाग ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) को आयकर अधिनियम की धारा 11 के तहत कर में छूट देने से इनकार कर दिया है और मामला न्यायालय में विचाराधीन है।
आयकर अधिनियम की धारा 11 परमार्थ संस्थानों से संबंधित है।
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डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के मुताबिक वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।
प्रश्न में पूछा गया था कि क्या बीसीसीआई दुनिया के सबसे धनवान खेल संगठनों में शामिल होने के बावजूद क्रिकेट को बढ़ावा देने के नाम पर कर छूट का लाभ उठा रहा है।
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चौधरी ने कहा, ‘‘बीसीसीआई आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 11 के तहत छूट का दावा कर रहा है। हालांकि, आकलन प्रक्रिया के दौरान आयकर विभाग छूट की अनुमति नहीं दे रहा। बीसीसीआई को कर में छूट देने का मामला न्यायालय में विचाराधीन है।’’