सुप्रीम कोर्ट: आधार कार्ड को मोबाइल और बैंक अकाउंट से लिंक कराना जरूरी नहीं

डीएन ब्यूरो

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को आधार कार्ड पर बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा है कि आधार कार्ड गरीबों की ताकत का जरिया बन चुका है। शीर्ष अदालत ने आधार की वैधता को तो जरूरी माना लेकिन इसे मोबाइल और बैंक अकाउंट से लिंक कराने की कोई जरुरत नही है। सुप्रीम कोर्ट से डाइनामाइट न्यूज की रिपोर्ट..

आधार कार्ड (फाइल फोटो)
आधार कार्ड (फाइल फोटो)


नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की बैंच ने आधार कार्ड पर बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि आधार को बैंक एकाउंट और मोबाइल से लिंक कराना जरूरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आधार की वैधता को बरकरार रखते हुए इसे कई जगहों के लिये गैर जरूरी करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार कार्ड आज आम नागरिकों की पहचान का जरिया बन चुका है, इसलिये इसकी वैधता को चुनौती नहीं दी जा सकती है।

यह भी पढ़ें: आधार कार्ड किस जगह अब होगा जरुरी और किस जगह नहीं, पढ़े इस खबर में..

 

आधार कार्ड पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बातें:

1. आधार कार्ड गरीबों की ताकत का जरिया बना चुका है।

2. आधार कार्ड में डुप्लीकेसी की संभावना नहीं है।

3. कोर्ट ने कहा कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को आधार कार्ड की वजह से सर्व शिक्षा जैसे अभियान से न वंचित किया जाये।

यह भी पढ़ें: सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST को सरकारी नौकरी में प्रमोशन में आरक्षण का मामला राज्यों पर छोड़ा 

4. मोबाइल को आधार कार्ड से लिंक कराना जरूरी नही है।

5. आधार कार्ड को बैंक से लिंक नही कराया जा सकता है।

6. आधार कार्ड पर हमला करना लोगों के अधिकारों पर हमला करने के समान है।

7. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि CBSE, NEET, UGC अगर आधार को जरूरी बनाते हैं तो ये गलत है वो ऐसा नहीं कर सकते हैं।

8. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आयकर रिटर्न भरने के लिए आधार कार्ड जरूरी है।










संबंधित समाचार