आधार कार्ड किस जगह अब होगा जरुरी और किस जगह नहीं, पढ़े इस खबर में..

डीएन ब्यूरो

सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को लेकर आज एक अहम फैसला दिया.. डाइनामाइट न्यूज़ की इस खबर में पढ़िये अब आधार कार्ड कहां जरुरी होगा और कहां गैर जरुरी.

आधार कार्ड  (फाइल फोटो)
आधार कार्ड (फाइल फोटो)


नई दिल्लीः आधार को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आधार नंबर से जुड़ी हर उस बात को स्पष्ट कर दिया है कि अब यह कहां जरूरी है और कहां नहीं। अब तक आधार कार्ड को लेकर जहां मोबाइल कंपनियां, बैंक व स्कूल समेत दूसरे प्रबंधन लोगों से आधार को लिंक करवाने के लिए दबाव बना रहे थे इससे देश की जनता भ्रमित हो रही थी।   

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यहीं नहीं लोगों को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वे कहां-कहां अपने आधार का नंबर लिंक करवाए और कहां नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया है आधार की जरूत कहां पड़ेगी और किधर इसकी जरूरत नहीं होगी।    

प्रतीकात्मक तस्वीर

 आधार की यहां पड़ेगी जरूरत

1. सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को पैन कार्ड के लिए जरूरी माना है। यानी अगर आप अपना पैन कार्ड बनवाते हैं तो तब आपको आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी और इसे पैन कार्ड से लिंक करवाना पड़ेगा।   

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2. आधार कार्ड सरकार की लाभकारी योजनाओं और सब्सिडी का लाभ पाने वाले लाभार्थियों के लिए अनिवार्य होगा। यानी सरकार की हर उस जनकल्याणकारी योजना के लिए आधार अनिवार्य होगा जिससे लोगों को इसका लाभ मिलता हो।

3. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार आधार कार्ड आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए भी  अनिवार्य होगा। यानी आयकर रिटर्न के लिए आपको आधार नंबर की जरूरत पड़ेगी।

अब यहां नहीं पड़ेगी आधार नंबर की जरूरत 

1. अब ग्राहकों से मोबाइल सिम की कंपनियां आधार कार्ड की मांग नहीं कर पाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने इसे अब सिम के लिए अनिवार्य नहीं माना है।

2. सरकारी संस्थान जैसे सीबीएसई, नीट और यूजीसी की परीक्षाओं में शामिल होने के लिए अब छात्रों को आधार नहीं दिखाना पड़ेगा।     

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3. अब आप अगर बैंक में अपना अकाउंट खुलवा रहे हैं तो बता दें कि अब सुप्रीम कोर्ट ने इसे यहां भी गैर जरूरी बताया है। यानी अब बैंक अकाउंट खोलने के लिए आधार अनिवार्य नहीं होगा।

4. अब निजी और सरकारी सभी स्कूल बच्चों के दाखिले के लिए आधार की डिमांड नहीं करेंगे। कोर्ट ने यहां भी आधार को अब गैर जरूरी घोषित किया है।

5. सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को जिन्हें केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा सुविधाओं के लाभ के लिए पहले आधार की मांग की जाती थी अब यहां पर भी आधार अनिवार्य नहीं होगा। 

6. प्राइवेट बैंक, टेलिकॉम कंपनियां, ई-कॉमर्स फर्म के अलावा अन्य इस तरह के प्राइवेट संस्थानों में आधार अनिवार्य नहीं होगा।

 










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