SC ने केंद्र सरकार को लगाई फटकार, पूछा- आदेश के बाद भी क्यों अनिवार्य किया आधार कार्ड?
आधार कार्ड मामले में सुनवाई करते हुए शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि जब हमने आधार को वैकल्पिक मानने का आदेश दिया है तो आप उसे अनिवार्य कैसे बना सकते हैं?
नई दिल्ली: आधार कार्ड पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा 'आप आधार कार्ड को अनिवार्य कैसे बना सकते हैं जब हम इसे वैकल्पिक बनाने के लिए पहले ही एक आदेश पास कर चुके हैं?' सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि जब आधार कार्ड को नए क़ानून के तहत वैकल्पिक बनाया गया था तो आप इसे अनिवार्य कैसे बना सकते हैं।
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इस पर केंद्र सरकार की तरफ से पेश अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि पैन कार्ड के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य किया गया। लोग कई पैन कार्ड बनवा लेते हैं और इनके जरिए फर्जी कंपनियों यानी शेल कंपनियों में फंड डाइवर्ट करवा लेते हैं। जस्टिस अर्जन सीकरी की अध्यक्षता वाली बेंच ने सरकार से पूछा कि क्या सिर्फ यही एक रास्ता है? इस पर अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि इसको सिर्फ इसी तरह ही रोका जा सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि अगले सप्ताह आयकर (आई-टी) रिटर्न दाखिल करने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य किया जाना चाहिए या नही इस बात पर फ़ैसला होगा।
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गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने पिछले महीने आईटी रिटर्न दाखिल करने के लिए स्थायी खाता संख्या (पैन) से आधार संख्या का विवरण अनिवार्य किया था। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य आधार कार्ड के साथ पैन कार्ड लिंक करना था और उन लोगों की पहचान करना जो नकली पैन संख्या के सहारे टैक्स बचा रहे थे।