हिंदी
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को सभी सरकारी योजनाओं से लिंक कराने की आखिरी ताऱीख बढ़ा दी है। अब आधार लिंक कराने की आखिरी ताऱीख 31 मार्च 2018 कर दी गयी है।
बता दें कि पहले आधार से भी स्कीम से लिंक कराने की आखिरी ताऱीख 31 दिसंबर 2017 थी।
सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की पीठ ने शुक्रवार को यह अंतरिम आदेश दिया। संविधान पीठ के जजों में न्यायमूर्ति ए के सीकरी, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर, न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चन्द्रचूड और न्यायमूर्ति अशोक भूषण शामिल थे।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आधार के बिना भी नया बैंक अकाउंट खुलवाया जा सकता है। लेकिन इसके लिए आवेदक को सबूत देना होगा कि उसने आधार कार्ड के लिए आवेदन किया है।
Published : 15 December 2017, 12:53 PM IST
Topics : आधार कार्ड आधार लिंक बैंक अकाउंट मोबाइल लिंक सुप्रीम कोर्ट
No related posts found.