AMU का अल्पसंख्यक दर्जा बरकार रहेगा, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला बदला

डीएन ब्यूरो

सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला बदल दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि AMU का अल्पसंख्यक दर्जा बरकार रहेगा। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज की ये रिपोर्ट।

ब्रेकिंग न्यूज
ब्रेकिंग न्यूज


अलीगढ़: बड़ी खबर सामने आ रही है। एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने कहा कि एएमयू का अल्पसंख्यक दर्जा बरकार रहेगा। 

इस मामले में सीजेआई समेत चार जजों ने एकमत फैसला दिया है। इस मामले पर सीजेआई और जस्टिस पारदीवाला एकमत हैं। वहीं जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र वर्मा का फैसला अलग है। 

यह भी पढ़ें | बुलडोजर एक्शन पर क्या है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन?

59 साल से अल्पसंख्यक दर्जे की लड़ाई
1965 में एएमयू का अल्पसंख्यक स्वरूप खत्म कर दिया गया था। 1967 में एएमयू ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया था। तब से एएमयू अल्पसंख्यक का दर्जा पाने के लिए कोर्ट की लड़ाई लड़ रहा है।

 

 

यह भी पढ़ें | Highlights of Supreme Court's verdict on illegal bulldozers action: अवैध बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बड़ी बातें










संबंधित समाचार