महराजगंजः बैंक लोन किस्त विवाद में हत्या के मामले में 8 वर्ष बाद आया कोर्ट का फैसला

महराजगंज जनपद ठूठीबारी थाना क्षेत्र में एक पुत्र ने अपने पिता को खेत में कुदाल से मारकर घायल कर दिया था। अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। इस मामले में आज कोर्ट ने फैसला सुनाया है। पढ़ें डाइनामाइट न्यूज की पूरी रिपोर्ट

Post Published By: डीएन ब्यूरो
Updated : 5 September 2024, 8:59 PM IST
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महराजगंजः ठूठीबारी थाना क्षेत्र में 28 मई 2016 को बैंक लोन की किस्त भरने को लेकर विवाद हुआ था। इस मामले में अभियुक्त पुत्र ने खेत में काम कर रहे अपने पिता बाबूलाल केवट पर कुदाल से हमला कर दिया था। अस्पताल में केवट की मृत्यु हो गई थी। पुलिस ने इस मामले में अपराध संख्या 156/2016 धारा 304, 504 के तहत केस पंजीकृत किया था। इस मामले में पीड़ित के दूसरे पुत्र ने कोर्ट की शरण ली। इस मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश महराजगंज ने अभियुक्त को सजा सुनाते हुए अर्थदंड भी लगाया है। 
यह मिली सजा
अभियुक्त जगदीश केवट पुत्र स्व. बाबूलाल केवट निवासी ग्राम मैरी थाना ठूठीबारी को कोर्ट ने 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 52000 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। यही नहीं अर्थदंड न देने की दशा में इसे एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।