DN Exclusive: 8 साल की बच्ची से रेप के आरोपी को अदालत ने सुनायी मृत्यु होने तक सश्रम कारावास की सजा

महराजगंज जिले के कोल्हुई थाना क्षेत्र के एक गांव में वर्ष 2020 में आठ साल की मासूम बच्ची के साथ रेप करने के आरोपी को मंगलवार को कठोर सजा सुनाई गई है। डाइनामाइट न्यूज़ एक्सक्लूसिव:

Updated : 17 August 2022, 12:12 PM IST
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कोल्हुई (महराजगंज): महराजगंज जिले के कोल्हुई थाना क्षेत्र में 2020 में आठ साल की मासूम के साथ रेप हुआ था। इस मामले में कोल्हुई थाना क्षेत्र के एक गांव की महिला ने 7 मई 2020 को कोल्हुई थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह खेत में काम करने गई थी। दोपहर में वापस आई तो उसकी आठ साल की बेटी खून से लथपथ थी।

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पता चला की बेटी के प्राइवेट पार्ट से रक्तस्राव हो रहा था। पूछने पर बताया की गांव के ही विक्रम उर्फ विक्की ने अपने घर ले जाकर उसके साथ रेप किया है। इस मामले में कोल्हुई पुलिस ने मु०अ०स०114/20 धारा 376 क,ख भा.द.वि तथा धारा 3क/4 लैंगिक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया था।

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अभियुक्त विक्रम उर्फ विक्की को न्यायालय ASJ/FTC I द्वारा आरोप में दोषी सिद्ध पाए जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार सेठ ने दुष्कर्म व पोक्सो एक्ट के आरोपी को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है।

Published : 
  • 17 August 2022, 12:12 PM IST

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