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महराजगंजः परसामलिक थाना क्षेत्र में तीन अभियुक्तों ने 10 जुलाई 1993 में एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी। मृतक के भाई जगदीश चौबे पुत्र रामनरायन चैबे निवासी निपनिहा थाना पनियरा ने इसकी शिकायत थाने पर की।
इस पर परसामलिक पुलिस ने अपराध संख्या 25/1993 धारा 302/34 के तहत तीनों अभियुक्तों पर केस पंजीकृत किया था। न्याय न मिलने पर जगदीश चौबे ने कोर्ट की शरण ली थी। इस मामले में आज गुरूवार को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट-01 ने तीनों अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनाते हुए अर्थदंड भी लगाया है।
इन्हें मिला कारावास
अभियुक्त किशुन पुत्र रामराज यादव, मूलचंद पुत्र शिवजतन यादव निवासीगण ग्राम रेहरा टोला बेलभार थाना परसामलिक एवं रामनरायन पुत्र फेरई यादव निवासी ग्राम रेहरा को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
इसके अलावा 25 हजार रूपए का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने की दशा में इन अभियुक्तों को छह माह का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना पड़ेगा।
Published : 12 September 2024, 8:30 PM IST
Topics : court Decision Maharajganj आजीवन कारावास कोर्ट न्यायाधीश फैसला महराजगंज