जीएसटी रिटर्न के लिये कारोबारियों को मिली राहत..जानिये, कब तक बढ़ी आखिरी तारीख

डीएन ब्यूरो

जीएसटी रिटर्न दाखिल करने वाले कारोबारियों को सरकार ने राहत दे दी है।अब सिंतबर महीने की जीएसटी दाखिल करने के सरकार ने आखिरी तारीख को बढ़ा दिया है। डाइनामाइट न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट में जानिये अन्तिम तारीख..

फाइल फोटो
फाइल फोटो


नई दिल्ली: वित्त मंत्रालय ने कारोबारियों को बड़ी राहत देते हुये सितंबर माह के लिए जीएसटीआर-3बी रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 25 अक्टूबर कर दी है।

यह भी पढ़ें: दिल्ली के 400 पेट्रोल पंप आज रहेंगे बंद, जानें क्या है वजह 

 

मंत्रालय द्वारा आज इस बाबत दी गयी जानकारी के अनुसार, जुलाई 2017 से मार्च 2018 की अवधि के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का दावा करने वाले कारोबारी भी आईटीसी का 25 अक्टूबर तक दावा कर सकते हैं।

यह बी पढ़ें: महराजगंज में ATM की भरमार लेकिन कैश की किल्लत, उपभोक्ता परेशान

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत किसी महीने का जीएसटीआर-3बी उसके अगले महीने की 20 तारीख तक दाखिल करना होता है। (यूनीवार्ता)
 










संबंधित समाचार