चारा घोटाला: तीसरे मामले में लालू यादव, जगन्नाथ मिश्र समेत 11 आरोपी दोषी करार

डीएन ब्यूरो

चारा घोटाले के तीसरे मामले में भी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को फिर दोषी करार दिया गय़ा है। इस मामले में जगन्नाथ मिश्र को भी दोषी करार दिया गया है।

सुनवाई के लिए जाते लालू
सुनवाई के लिए जाते लालू


रांची: रांची की स्पेशल सीबीआई अदालत ने चारा घोटाला के तीसरे मामले में भी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को दोषी करार दिया है। इस मामले में अदालत ने पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्र को भी दोषी पाया है जबकि मामले के 6 आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया है। सुनवाई में कोर्ट ने लालू  के अलावा कुल 12 लोगों को इस मामले में दोषी करार दिया गया है।

हालांकि रांची की सीबीआई कोर्ट ने अभी इस मामले में दोषियों के खिलाफ सजा का ऐलान नहीं किया। माना जा रहा है कि अदालत आज ही दोपहर 2 बजे के आसपास दोषी पाये गये लोगों को सजा सुना सकती है।

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कोर्ट ने आज जिस मामले में लालू यादव को दोषी करार दिया, वह चाईबासा से 35 करोड़ की अवैध निकासी से जुड़ा है। जब यह निकासी तब हुई थी, जब लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री पद पर थे। 

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बता दें कि लालू यादव के खिलाफ चारा घोटाले से जुड़े 5 मामलों दर्ज है, जिनमें से 2 मामले पर फैसला आ चुका है और तीसरे पर आज फैसला आ सकता है।

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दो मामलों में फैसला आ चुका है, जिनमें लालू प्रसाद को साढ़े तीन साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना लगाया गया है और वो फिलहाल रांची की बिरसा मुंडा जेल में बंद है।

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इस मामले में कोर्ट में बहस 10 जनवरी को पूरी हो गई थी लेकिन अदालत ने यह फैसला सुरक्षित कर लिया था। इस घोटाले में लालू यादव समेत कुल 76 आरोपी थे। सुनवाई के दौरान 14 आरोपियों की मौत हो गई, जबकि एक आरोपी फूल सिंह अभी भी फरार है।










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