चारा घोटाला: तीसरे मामले में लालू यादव और जगन्नाथ मिश्र को 5-5 साल की सजा

चारा घोटाले के तीसरे मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और जगन्नाथ मिश्र को अदालत ने 5 की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने लालू और जगन्नाथ पर 5-5 लाख का जुर्माना भी लगाया है।

Updated : 24 January 2018, 2:16 PM IST
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रांची: चारा घोटाले के तीसरे मामले में दोषी करार दिये गये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को अदालत ने 5 की सजा सुनाई है। साथ ही उन पर 5 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। इस मामले में जगन्नाथ मिश्र को 5 साल की सजा सुनाई गई है और उन पर भी 5 लाख का जुर्माना लगाया गया है।

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चाईबासा कोषागार घोटाले में बहस 10 जनवरी को पूरी हो गई थी और अदालत ने फैसला सुरक्षित कर लिया था।

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सीबीआई की आर्थिक अपराध शाखा के मुताबिक, 950 करोड़ रुपये के चारा घोटाले से जुड़े चाईबासा कोषागार से 35 करोड़, 62 लाख रुपये फर्जी ढंग से निकालने के मामले में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश स्वर्ण शंकर प्रसाद की अदालत ने आज फैसला सुनाया।

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इस मामले में लालू प्रसाद यादव व डॉ. जगन्नाथ मिश्रा समेत 76 लोगों को आरोपी बनाया गया था। इन 76 में से 14 लोगों का निधन हो चुका है। कई आरोपी सरकारी गवाह बन चुके हैं। चाईबासा के एक अन्य मामले में लालू यादव को 5 साल कैद की सजा मिल चुकी है।

Published : 
  • 24 January 2018, 2:16 PM IST

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